Crime News: अस्पताल में नवजात का सौदा: डॉक्टर ने कहा- हिंदू परिवार का बच्चा है
![Crime News: Newborn deal in hospital: Doctor said – child of Hindu family](https://www.bmbreakingnews.com/static/c1e/client/99149/uploaded/38f884249bed577d859b628e6799b306.jpg?width=963&height=520&resizemode=4)
Crime News: शहर के गवर्नमेंट मेडिकल कालेज अस्पताल में रोड में एक अस्पताल में नवजात बच्चों की सौदेबाजी का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस अस्पताल की शाखाएं जिले के अन्य प्रखंडों में भी संचालित होती है। वायरल वीडियो में डॉक्टर के रूप एक व्यक्ति अपने मोबाइल में नवजात बच्चे को दिखा रहा है।
बता रहा है कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। हिंदू परिवार का बच्चा है। रात में नॉर्मल पैदा कराया गया है। हाथ-पैर भी ठीक है। बच्चे का वजह ढ़ाई किलोग्राम है। हालांकि, वायरल वीडियो की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता है।
वीडियो में डॉक्टर कहता है कि पैसे अधिक खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि, खरीदार उसकी मांग को पूरा कर पाने में स्वयं को सक्षम नहीं बता रहा है। फिर डॉक्टर कहता है कि कम पैसे वाला बच्चा जब आएगा तो मैं आपको सूचित करूंगा। आपका नंबर मेरे पास है।
वहीं, डॉक्टर का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सिविल सर्जन डा वीरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि मामले में जांच टीम गठित की गई है। वायरल वीडियो के आधार पर चिकित्सक की पहचान कर कार्रवाई करने का अदेश दिया गया है।
उधर, वीडियो वायरल होने के बाद बाल कल्याण समिति मामले में संज्ञान लिया है। समिति अध्यक्ष आदित्य कुमार ने बताया कि मामले में समिति ने वायरल वीडियो की जांच के लिए विशेष पुलिस इकाई के नोडल पदाधिकारी सह पुलिस उपाधीक्षक बेतिया सदर को पत्र लिखा है।
समिति का मानना है कि चिकित्सक व अस्पताल की जिम्मेदारी बच्चों की रक्षा करना है। इस घटनाक्रम में किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 81 का घोर उल्लंघन व शिशु के जीने का अधिकार का हनन है। जांच में घटना सत्य पाए जाने पर संबंधित लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही गई है।
11 वर्षीय बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो सगे भाइयों को उम्र कैद
11 वर्षीय बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट हर्षवर्द्धन की अदालत ने दो सगे भाईयों को उम्र क़ैद की सजा सुनवाई। गत शनिवार को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था। मामला खोड़ा थाना क्षेत्र का है। अभियोजन की तरफ से कुल 15 लोगों की गवाही हुई।
पीड़िता, उसकी मां और पिता की गवाही बेहद अहम साबित हुई। चार माह से कम समय में सुनवाई के बाद इस मामले में निर्णय आया है। विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि खोड़ा थानाक्षेत्र के एक मोहल्ले मं 11 वर्षीय बच्ची स्वजन के साथ रहती है।
बच्ची के स्वजन के काम पर जाने के बाद पड़ोस में रहने वाले दो सगे भाई प्रदीप व कल्लू उसके घर जाते थे और दुष्कर्म करते थे। दोनों लंबे समय से ऐसा कर रहे थे। गत वर्ष सितंबर माह में बच्ची के शरीर में बदलाव दिखा तो उसकी मां ने डॉक्टर को दिखाया। तभी उन्हें उसके छह माह की गर्भवती होने की जानकारी मिली।
इसके बाद उन्होंने पांच सितंबर 2022 को खोड़ा थाने में प्रदीप व कल्लू के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी। गत अक्टूबर माह में बच्ची ने एक बेटे को जन्म दिया था।