Varanasi Crime: अपराधी प्रवृत्ति की महिला के आतंक से डरा सहमा है परिवार
Varanasi Crime: एक ओर जहां देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ व न्यायपालिकाओं के द्वारा देश की महिलाओं के सुरक्षा व शिक्षा को लेकर नित नये कानून बनाये जा रहे है, जिससे पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल सके व समाज में वो अपना सिर उठाकर चल सके तो वहीं दूसरी ओर महिला हित में बने इन कानूनों का नाजायज लाभ की गरज से कुछ अपराधी प्रवृत्ति की महिलाये इसका गलत इस्तेमाल कर समाज के सीधे साधे व संभ्रान्त लोगों को कानून के जाल में फंसाकर उनसे अवैध तरीके से धन उगाही का कार्य भी कर रही है।
जिसके फलस्वरूप समाज के संभ्रान्त लोग अपनी इज्जत को तार-तार होने से बचाने के लिये इन फरेबी महिलाओं के द्वारा मांगे गये अवैध धन को मुहैया कराकर मामले को रफा दफा कर देते है तो वहीं वास्तविक रूप से पीड़ित महिलाओं की भी सुनवाई प्रशासन के यहां नहीं हो पाती और वो न्याय से विरत रह जाती है।
ऐसा ही एक वाक्या सोमवार 24 जुलाई को जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले मंगला गौरी इलाके में देखने को मिला। जहां मंगला गौरी इलाके की निवासिनी रिया यादव, उनकी सास व पीड़िता के अधिवक्ता के द्वारा अपने निवास स्थान पर एक संयुक्त पत्रकारवार्ता का आयोजन किया गया।
जिसमें पीड़िता रिया यादव के द्वारा बताया गया कि जनपद की एक महिला अपराजिता उपाध्याय जो एक अपराधी किस्म की महिला है और जिसके उपर जनपद के विभिन्न थानों में कई संगीन आपराधिक मुकदमें भी पंजीकृत है।
जिसके द्वारा पीड़िता के पति विकास यादव जो मंगला गौरी मंदिर के पास माला फूल की दुकान लगाकर अपना व अपने परिवार की आजीविका चलाता है के उपर प्रेम जाल में फांसकर, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया गया है।
जिसके सम्बन्ध में पीड़िता रिया यादव के द्वारा पत्रकारवार्ता में बताया गया कि उक्त महिला शहर के संभ्रान्त व सीधे साधे व शादीशुदा पारिवारिक लोगों को चिन्हित कर अपने प्रेम जाल में फंसाकर धन उगाही का काम करती है। यह महिला शादीशुदा व दो बच्चों की मां होते हुये भी जघन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुकी है और दे भी रही है।
आगे बताया कि उक्त महिला के उपर लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, छिनैती, चोरी, जान से माारने की धमकी व संभ्रान्त लोगों के घर में घुसकर मारपीट करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य धन उगाही करना होता है। वहीं बताया कि उक्त महिला अपराजिता उपाध्याय वाराणसी के चेतगंज थाने में दर्ज हनी ट्रैप व हत्या के प्रयास में सन् 2016 में जिला कारागार में निरूद्ध भी थी।
इसके अतिरिक्त भदोही जनपद में भी इसके ऊपर मुकदमें दर्ज है। आगे बताते हुये पीड़िता रिया यादव ने कहा कि वर्तमान समय में उक्त महिला के द्वारा मेरे पति विकास यादव पर भी गलत व मनगढ़ंत आरोप लगाकर पुलिस आयुक्त वाराणसी को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी जांच पुलिस आयुक्त के द्वारा करायी जा रही है, जिसमें मेरे पति विकास यादव को भी पुलिस आयुक्त द्वारा बुलाकर बयान लिया गया और सीडीआर की भी जांच करायी गयी है, जिसमें मेरे पति के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है।
आगे अपराजिता उपाध्याय के खिलाफ दर्ज मुकदमों का हवाला देते हुये बताया गया कि 1- मुअसं. 99/2016 धारा 147, 323,452,342, 504, 506 आईपीसी, थाना कैण्ट वाराणसी, 2- मुअसं. 100/2016 धारा 394, 307,323, आईपीसी, थाना चेतगंज वाराणसी, 3 - मुअसं. 85/2019 धारा 386, 506 आईपीसी, थाना लक्सा वाराणसी, के अतिरिक्त अपराजिता उपाध्याय व उसके पति अभिेशक सिंह के
विरूद्ध गैर जनपद में भी मुकदमें दर्ज है और जिसमें वह जेल भी जा चुकी है, जो इस प्रकार है - 1- मुअसं. 80/2013 धारा 389, आईपीसी, थाना कोईरौना जनपद भदोही, 2- मुअसं. 81/2013 धारा 41/109 सीआरपीसी थाना कोईरौना जनपद भदोही और इसके अतिरिक्त अपराजिता उपाध्याय व इनके पति द्वारा विभिन्न थानों पर गम्भीर प्रवृत्ति का मुकदमा दर्ज है जिसका विवरण इस प्रकार है -
1- मुअसं. 195/2016 धारा 376, 504, 506 आईपीसी, थाना चेतगंज वाराणसी, 2 - मुअसं. 58/2018 धारा 376, 504, 506 आईपीसी, थाना लक्सा वाराणसी में दर्ज है।
वहीं पीड़िता रिया यादव ने वाराणसी के जिला प्रशासन से गुहार लगायी है कि यदि उक्त महिला अपराजिता उपाध्याय पर प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो कई संभ्रान्त परिवार बर्बाद हो जायेंगे, तथा उक्त अपराजिता उपाध्याय पर सख्त से सख्त कार्यवाही प्रशासन करें, जिससे मेरा परिवार बर्बाद होने से बच सके।