Indian Railways: ट्रेन में शराब पीकर यात्रा करने पर मिलेगी ये सजा, जान लीजिये ये नियम

 
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Indian Railways: भारतीय रेलवे देशभर में हजारों ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इन ट्रेनों का देश की कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण योगदान है। ये देश के सीमांत इलाकों को बड़े-बड़े महानगरों से जोड़ने का काम करती हैं। इसी वजह से भारतीय रेलवे को देश की लाइफ लाइन भी कहा जाता है।

भारतीय रेलवे सफर करने के लिए काफी सुविधाजनक और किफायती साधन है। इसी वजह से हर रोज ट्रेनों में लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। यात्रियों को सफर करते समय किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसे देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई नियमों को बना रखा है।

अक्सर देखने को मिलता है कि भारतीय ट्रेनों में कई लोग शराब पीकर यात्रा करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रेन में शराब पीकर यात्रा करना गैर कानूनी है। इसको लेकर भारतीय रेलवे ने सख्त नियम बना रखे हैं। 

अगर कोई व्यक्ति भारतीय ट्रेन में शराब पीकर यात्रा करता है या नशे की हालात में लोगों के साथ बदतमीजी या दुर्व्यवहार करता है। इस स्थिति में पकड़े जाने पर उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय रेलवे के अधिनियम 1989 की धारा 145 के अंतर्गत ऐसा करता हुआ अगर कोई यात्री पकड़ा जाता है तो उसके टिकट को जब्त किया जा सकता है।

इसके अलावा उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा उस व्यक्ति को 6 महीनों की जेल भी हो सकती है। वहीं अगर आप ट्रेन में सिगरेट पीकर सफर कर रहे हैं तो भी पकड़े जाने पर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।

भारतीय रेलवे के अधिनियम 1989 की धारा 167 के अंतर्गत ट्रेन में सिगरेट पीते हुए पकड़े जाने पर 100 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसी वजह से ट्रेन के हर कोच में धुम्रपान करना मना है लिखा होता है।  

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