Mahakumbh 2025: Supreme Court पहुंचा महाकुंभ भगदड़ का मामला, याचिका दाखिल

Mahakumbh Stampede: प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ में हुई मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर की गई है।
वीआईपी मूवमेंट को सीमित करने की मांग - याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि सभी राज्यों को कुंभ मेला क्षेत्र में सुविधा केंद्र स्थापित करने की जिम्मेदारी दी जाए, ताकि गैर-हिंदी भाषी तीर्थयात्रियों को उचित सुविधा मिल सके।
इसके अलावा, याचिका में मांग की गई है कि इन आयोजनों में वीआईपी मूवमेंट को सीमित किया जाए और अधिक से अधिक स्थान आम लोगों के लिए आरक्षित किया जाए।
देश की प्रमुख भाषाओं में डिस्प्ले बोर्ड लगाने की मांग - बड़े धार्मिक आयोजनों में भगदड़ से बचने और श्रद्धालुओं को सही जानकारी प्रदान करने के लिए याचिका में यह भी कहा गया है कि देश की प्रमुख भाषाओं में डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं और राज्यों द्वारा तीर्थयात्रियों को मोबाइल और व्हाट्सएप के जरिए आवश्यक जानकारी दी जाए।
इसके साथ ही, याचिका में कुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों में गैर-हिंदी भाषी लोगों के लिए मेडिकल हेल्प डेस्क स्थापित करने की भी मांग की गई है।