National: SC का सख्त आदेश, Allahabad High Court परिसर से 3 महीने में हटाओ मस्जिद, नहीं तो ध्वस्त कर दिया जाएगा

 
National: Strict order of SC, remove mosque from Allahabad High Court premises in 3 months, otherwise it will be demolished
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जस्टिस एमआर शाह और सीटी रविकुमार की एक पीठ ने वक्फ मस्जिद उच्च न्यायालय और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर से मस्जिद को हटाने के लिए तीन महीने का समय दिया।

National: सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में बनी मस्जिद को तीन महीने के भीतर हटाने का आदेश दिया। अपने परिसर में स्थित एक मस्जिद को हटाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2017 के आदेश के खिलाफ अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस एमआर शाह और सीटी रविकुमार की एक पीठ ने वक्फ मस्जिद उच्च न्यायालय और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर से मस्जिद को हटाने के लिए तीन महीने का समय दिया।

National: Strict order of SC, remove mosque from Allahabad High Court premises in 3 months, otherwise it will be demolished

याचिकाकर्ताओं को वैकल्पिक भूमि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता तीन महीने की समय सीमा का पालन करने में विफल रहते हैं, तो अधिकारी मस्जिद को हटा या गिराया जा सकता है। 

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मस्जिद की प्रबंधन समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि मस्जिद 1950 के दशक से है और इसे यूं ही हटने के लिए नहीं कहा जा सकता। “2017 में सरकार बदली और सब कुछ बदल गया। नई सरकार बनने के 10 दिन बाद एक जनहित याचिका दायर की जाती है। जब तक वे हमें देते हैं, हमें वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित होने में कोई समस्या नहीं है। 

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उच्च न्यायालय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि यह पूरी तरह से धोखाधड़ी का मामला है। दो बार नवीनीकरण के आवेदन आए और कोई कानाफूसी तक नहीं हुई कि मस्जिद का निर्माण किया गया था और इसका उपयोग जनता के लिए किया गया था।

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उन्होंने नवीनीकरण की मांग करते हुए कहा कि यह आवासीय उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। केवल यह तथ्य कि वे नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसे मस्जिद नहीं बना देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के बरामदे या हाईकोर्ट के बरामदे में सुविधा के लिए नमाज की अनुमति दी जाती है, तो यह मस्जिद नहीं बनेगी।