Azam Khan Case: मुकदमे की सुनवाई के दौरान आजम खां पर लगा 10 हजार रुपये का हर्जाना
Azam Khan Case : रामपुर। सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां, उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला और पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा पर अदालत ने अब 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। अदालत ने यह कार्रवाई दो जन्म प्रमाण पत्र संबंधी मुकदमे की सुनवाई के दौरान की।
गुरुवार को हुई सुनवाई में आजम परिवार से कोई भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। उनके अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुए। इस पर अदालत ने हर्जाना डालते हुए शुक्रवार को सुनवाई करने और मुलजिम पक्ष को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
इससे पहले अदालत ने इसी मामले में 15 दिसंबर को भी पांच हजार रुपये का हर्जाना डाला था। आजम खां के खिलाफ भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने गंज कोतवाली में प्राथमिकी कराई थी, जिसमें भाजपा विधायक ने अब्दुल्ला की अलग-अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण बनवाने का आरोप लगाया है।
इसमें आजम खां के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी भी नामजद हैं। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। अभियोजन गवाही करा रहा है। हर तारीख पर गवाह आ रहे हैं।
गुरुवार को भी मुकदमे की विवेचना करने वाले इंस्पेक्टर किशन अवतार और नरेंद्र त्यागी गवाही के लिए कोर्ट पहुंचे। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी और भाजपा विधायक के निजी अधिवक्ता संदीप सक्सेना कोर्ट आए।
गवाह के बयान हुए, लेकिन जिरह के लिए मुलजिम पक्ष से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। सुनवाई के दौरान आजम खां, उनके बेटे या पत्नी में से कोई हाजिर नहीं हुआ। उन्होंने अपनी हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र भेज दिया, जबकि उनके अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र देकर समय की मांग की।
भाजपा विधायक के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि अदालत ने दोनों प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए मुलजिम पक्ष पर 10 हजार रुपये का हर्जाना डाला है। साथ ही शुक्रवार को फिर सुनवाई नियत करते हुए मुलजिम पक्ष को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
आजम खां के अवमानना मामले में टली सुनवाई
मुरादाबाद : सपा नेता आजम खां के खिलाफ चल रहे अवमानना के मामले में मंगलवार को वादी पक्ष की ओर से गवाह हाजिर नहीं हुए। गवाह के नहीं आने पर कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए तीन जनवरी की तारीख दी है।
सपा नेता आजम खान पर कोर्ट के आदेश पर अवमानना की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 29 जनवरी 2008 को छजलैट क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान हुए विवाद में आजम खां उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सहित अन्य सपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इस मामले में सम्मन जारी होने के बाद भी वह में हाजिर नहीं हुए थे। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ साल 2020 में अवमानना की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट चल रही है।
विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि इस मामले में पूर्व में विवेचक नीरज कुमार कोर्ट में पेश होकर बयान दर्ज करा चुके हैं। मंगलवार को गवाहों के बयान दर्ज होने थे। लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। इस मामले में आगामी तीन जनवरी को सुनवाई होगी।