कमिश्नर साहब इन अवैध पटाखा कारोबारियों पर लगाम कब तक ?
दालमण्डी की संकरी गलियों में खुलेआम होता है अवैध पटाखों को बेचने का काम
सूत्र बताते है कि वर्ष 2007 व 2012 में इन पटाखों से हो चुकी है अप्रिय घटनायें
वाराणसी। दीपावली का त्योहार आते ही चौक थाना क्षेत्र के दालमंडी इलाके की तंग गलियों कच्ची सराय, गुदड़ी आदि क्षेत्र में स्थित अवैध पटाखा व्यवसायियों के द्वारा दीपावली के एक माह पूर्व से ही अवैध पटाखों का भंडारण करना शुरू कर दिया जाता है।
जिसे रोकने के लिये चौक थाने की पुलिस बराबर छापेमारी कर और अवैध पटाखों को बरामद कर इस अवैध कारोबार पर रोक लगाने का जहां प्रयास करती रहती है, तो वहीं ये अवैध पटाखा कारोबारी भी सुधरने का नाम नही लेते और इस अवैध कार्य को करने के लिये बराबर प्रयासरत रहते है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इन अवैध कारोबार करने वालों के द्वारा अपनी सेटिंग के आधार पर अवैध पटाखों को बेचने के कार्य को बखूबी अंजाम दिया जाता है।
जबकि सूत्र बताते है कि वर्ष 2007 व 2012 में इन पटाखों से अप्रिय घटनायें भी हो चुकी है, और इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। जिसके बावजूद प्रति वर्श दीपावली आते ही चौक थाना क्षेत्र के दालमण्डी में पुलिस की नाक के नीचे जोरों शोरो से दालमण्डी की संकरी गलियों में खुलेआम अवैध पटाखों को बेचने का काम किया जाता है।
आखिर इस अवैध पटाखा कारोबार पर लगाम कब लगेगी ये तो आने वाला समय बतायेगा।
दीपावली से पहले 7 कुंतल अवैध पटाखों का जखीरा बरामद
इसी क्रम में पुलिस आयुक्त ए.सतीश गणेश कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त ज़ोन काशी राम सेवक गौतम के आदेश के क्रम में अपर पुलिस उपायुक्त राजेश पाण्डेय ज़ोन काशी के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक चौक शिवाकांत मिश्र की टीम द्वारा मंगलवार को दालमंडी के गुदड़ी इलाके से गाड़ी सहित 7 कुंतल अवैध पटाखे को बरामद कर गाड़ी को सीज कर दिया तथा संबंधित के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई ।
पुलिस को बरामदगी के दौरान कुल 7 कुंतल अवैध पटाखा बरामद हुआ है।
इस मामले में पुलिस ने आरिफ पुत्र हाफिज निवासी गुदड़ी बाजार दालमंडी थाना चौक, आसिफ पुत्र हाफिज निवासी गुदड़ी बाजार दालमंडी थाना चौक व जितेंद्र बहादुर पुत्र प्रेम चंद्र निवासी लहरतारा नई बस्ती थाना मंडुआडीह वाराणसी को गिरफ्तार किया गया।
जिनके विरुद्ध मुअसं. 109/2022 धारा 9बी विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज कर कार्यवाही की गयी।