Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े छह मामलों की सुनवाई टली, सभी में मिली अलग-अलग तारीख
ज्ञानवापी प्रकरण में निगरानी याचिका पर टिकी सबकी निगाहे
Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी प्रकरण में भगवान आदि विश्वेश्वर की ओर से विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह द्वारा दाखिल मुकदमे की पोषणीयता (मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं) के विरुद्ध निगरानी याचिका पर बुधवार को सुनवाई टल गई। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश के अवकाश पर होने के कारण अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।
निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की ओर से सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल कर कहा गया है कि मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। निचली अदालत ने अपने निर्णय में मुकदमे को सुनवाई योग्य माना था।
अर्मयादित भाषा और धमकी देने के आरोप में विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन समेत दो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र पर भी बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। थाने से रिपोर्ट नही आने के कारण सीजेएम विजय विश्वकर्मा की अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख छह जनवरी दे दी।
ज्ञानवापी शृंगार गौरी प्रकरण में वादी रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी व सीता साहू ने अपने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि इस मुकदमे की एक अन्य वादी राखी सिंह के पैरोकार जितेंद्र सिंह विसेन मुकदमा वापस लेने और इसकी पावर आफ अटार्नी मुख्यमंत्री को सौंपने का दबाव बना रहे हैं।
सुनवाई के दौरान कोर्ट आने पर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और धमकी देते हैं। यह भी आरोप लगाया है कि नंदी महाराज बनाम उप्र सरकार मुकदमे में वादमित्र सितेंद्र चौधरी से फर्जी तरीके से पावर आफ अटार्नी अपने पक्ष में करा लिया है। इस मामले में पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े छह मामलों की सुनवाई गुरुवार को टल गई और सभी में अलग-अलग तारीख नियत कर दी गई। सिविल जज सीनियर डिविजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट ) महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में भगवान आदि विश्वेश्वर की ओर से विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह ने अर्जी दाखिल कर ज्ञानवापी परिसर भगवान आदि विश्वेश्वर को सौंपने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई 21 जनवरी को होगी।
अविमुक्तेश्वर भगवान की ओर से दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, खजुरी निवासी अजीत सिंह के प्रार्थना पत्र पर भी इसी 21 जनवरी को इसी अदालत में सुनवाई होगी। इसमें ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के नियमित दर्शन-पूजन की मांग की गई है।
पर्यावरणविद प्रभुनारायण की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर भी इसी अदालत में 17 जनवरी को सुनवाई होगी। इसमें भी ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के पूजा-अर्चना की मांग की गई है। ज्योर्तिलिंग आदिविश्वेश्वर विराजमान की ओर से अनुष्का तिवारी व इंदु तिवारी ने भी याचिका दाखिल की है।
जिसमें अंजुमन इंतजामिया ने आपत्ति दाखिल की और भारत सरकार को हाजिर होने क लिए नोटिस जारी की गई है। इस मामले में 18 जनवरी को सुनवाई होनी है। विश्व हिंदू महासमिति के अध्यक्ष अभिषेक शर्मा की तरफ से दाखिल वाद जिसमें ज्ञानवापी परिसर हिन्दुओं को सौंपने, प्रतीक चिन्हों को सुरक्षित करने और नित्य दर्शन पूजन की मांग की गई है। इस मामले में 16 फरवरी को सुनवाई होगी।
लोहता निवासी मुख्तार व अन्य की तरफ से ज्ञानवापी मुस्लिमों को सौंपने, हिंदुओं के प्रवेश पर रोक और उर्स की इजाजत संबंधित वाद पर भी 17 जनवरी को सुनवाई होगी।