आईजी वाराणसी ने दिये साइबर अपराध से बचने के टिप्स
जनजागरूकता कार्यक्रम में साइबर अपराध के निम्नलिखित बिन्दुओं पर किया जागरूक
वाराणसी। आज बुधवार को के. सत्यनारायण, पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र, के द्वारा शासन द्वारा निर्गत आदेश (प्रत्येक बुधवार को साइबर जागरूकता आयोजन) के क्रम में साइबर क्राइम थाना सारनाथ के निकट जन-जागरूकता कार्यक्रम में साइबर अपराध से बचाव के बारे में निम्नलिखित विन्दुओं पर जागरूक किया गया।
1. फेसबुक/इंस्टाग्राम/ट्विटर/ई मेल/वाट्सएप/जीयो चैट/टेलेग्राम आदि सोशल साइट्स/ऐप के माध्यम से की गयी मित्र या रिश्तेदार बनकर बात/चैट या धन की मांग पर भरोसा न करें, फोन करके या मिलकर कन्फर्म अवश्य करें।
किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा किया गया वाट्सअप, मैंसेजर आदि से वीडियो काल न उठाये, अन्यथा आपके वीडियो को रिकार्ड कर उसे एडिट कर गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसके एवज में आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है।
2. ओ एल एक्स या अन्य जगह पर खरीदारी या समान बेचते समय रिक्वेस्ट मनी लिंक का इस्तेमाल न करें बल्कि पैसा सामान मिलने के बाद दें, हो सके तो नकदी दें।
क्यू आर कोड स्कैन करने में सावधानी बरतें, क्यू आर कोड से पैसा कटता है, आता नही है।
3. फोन कॉल/एसएमएस या अन्य किसी माध्यम से ओटीपी या यूपीआई एम पिन, एटीएम पिन किसी के साथ शेयर न करें, बैंक या कोई भी पेमेंट करने वाली कंपनी जैसे फोन पे, पेय टीएम, गूगल पे आदि नही पूछता है अतः किसी भी कीमत पर शेयर न करें।
बैंक या सिम के के वाई सी, एसएमएस पर ध्यान न दें और न ही एसएमएस में दिये गये मोबाइल नं. पर कॉल करें, सीधे अपने बैंक के शाखा/संबन्धित सिम प्रदाता के स्टोर पर जायें। कोई भी के वाई सी फोन से नही होता है।
4. गूगल पर सर्च किये गये कस्टमर केयर नम्बर का इस्तेमाल न करें, धोखा हो सकता है। रूपये प्राप्त करने हेतु किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना होता है और न ही पे के बटन को दबायें।
किसी भी समस्या के होने पर बैंक, ई-वॉलेट या अन्य सम्बन्धित की असली वेबसाइट पर ही जाकर कस्टमर केयर नम्बर या ईमेल आदि का इस्तेमाल करें।
असली वेबसाइट https:// से शुरू होते है, तथा अन्त में साइबर अपराध से बचाव के साथ-साथ साइबर अपराध होने पर कैसे शिकायत करें, के बारे में भी बताया कि घटना होने के तुरन्त बाद 1930 या 112 पर तत्काल कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करायें।
भारत सरकार के साइबर क्राइम पोर्टल के माध्यम से जिसका URL- https://cybercrime.gov.in/ पर शिकायत करें या यू.पी. पुलिस का यू पी कॉप एप के माध्यम से ई एफआईआर करें या जनसुनवाई पोर्टल https://jansunwai.up.nic.in/ पर करें तथा मैनुअल रूप में नजदीकी थाने जाकर थाने पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क अथवा साइबर सेल/साइबर क्राइम थाना पर भी शिकायत कर सकते है ।