Varanasi News: दालमण्डी के राशिद खान प्रकरण में बढ़ी वादी मुकदमा की परेशानियाँ
Varanasi News: वाराणसी जनपद के चौक थाना क्षेत्र के दालमण्डी के निवासी मिजाजुल हसन उर्फ बादशाह अली के द्वारा उनके भांजे राशिद खान के उपर दर्ज मु.अ.सं. 40/2019 धारा 498ए, 377, 323, 506, 328आईपीसी व 3/4 डी.पी.एक्ट थाना चौक वाराणसी पर दर्ज है।
जिसमें आरोपी राशिद खान द्वारा न्यायालय मे हाजिर न होने के कारण माननीय न्यायालय के आदेशानुसार व नियमानुसार पूर्व में थाना चौक की पुलिस के द्वारा विधिक कार्यवाही की गई थी। जिसमें वर्तमान में धारा 83 द.प्र.सं. की कार्यवाही की जानी थी।
जिसकी जानकारी मिजाजुल हसन उर्फ बादशाह अली को होने पर उनके द्वारा अपने अधिवक्ता अजय कुमार गेठा के माध्यम से माननीय न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां एक प्रार्थना पत्र दी गई। जिसमे मिजाजुल हसन उर्फ बादशाह अली के द्वारा माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि अभियुक्त राशिद खान के विरुद्ध धारा 83 द.प्र.सं. व आजमानतीय अधिपक्ष न्यायालय द्वारा जारी किया गया है।
जबकि जिस पते पर धारा 83 द.प्र.सं.की आदेशिका जारी की गई है यह पता रियाजुल हसन उर्फ शहजादे, मिजाजुल हसन उर्फ बादशाह अली का है, अभियुक्त राशिद खान का यह मकान नहीं है। ऐसी स्थिति मे उक्त पते के सम्बंध में जारी धारा 83 द.प्र.सं. की आदेशिका वापस लेते हुये अभियुक्त के पते पर धारा 83 द.प्र.सं. की आदेशिका जारी की जाये। प्रार्थना पत्र के समर्थन में मकान संख्या सीके. 43/164 के सम्बंध में नगर निगम द्वारा जारी पीला कार्ड की प्रति संलग्न की गई हैं।
जिस पर न्यायालय के द्वारा मिजाजुल हसन उर्फ बादशाह अली के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा रखे गये पक्ष को सुना गया तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।
वहीं बादशाह अली के पक्ष को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने अपने आदेश मे कहा कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त राशिद खान के विरुद्ध धारा 83 द.प्र.सं.दिनांक 11/01/2023 जारी किए जाने का आदेश पारित किया गया है तथा अभियुक्त का पता आरोप पत्र सीके. 43/164 गोविंदपुरा कलां छत्तातले, चौक दर्शाया गया है।
अतः आरोप पत्र में उल्लिखित पते पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 83 द.प्र.सं. कि आदेशिका जारी कि गई, लेकिन अब मिजाजुल हसन उर्फ बादशाह अली की ओर से उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त मकान राशिद खान का नहीं हैं।
अतः समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त राशिद खान के सम्बंध में मकान सीके. 43/164 गोविंदपुरा कलां छत्तातले, चौक वाराणसी उल्लिखित करते हुये जो धारा 83 द.प्र.सं.की आदेशिका जारी की गई है उसे अग्रिम नियत तिथि तक स्थगित किया जाता है तथा कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि धारा 83 द.प्र.सं.की आदेशिका अदम तामिल वापस मंगाया जाये। वादी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त राशिद खान की चल अचल सम्पत्ति का ब्योरा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।
वहीं सूत्रों का कहना है कि न्यायालय के इस आदेश के बाद वादी मुकदमा सहित उनके शुभचिंतको के चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ साफ देखने को मिल रही है। ज्ञात हो कि दालमण्डी के इस पारिवारिक प्रकरण को लेकर एक तथाकथित पत्रकार के द्वारा काफी हो हल्ला समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से मचाया जाता है, ताकि विपक्षी राशिद खान व उसके परिजनों में डर और खौफ का माहौल बना रहे साथ ही थाना चौक की पुलिस पर भी नाजायज दबाव बना रहे।
वहीं सूत्रों की बातों पर यकीन करे तो आरोपी राशिद खान व उसके परिजनो को समाज मे बदनाम करने का ठेका भी इसी तथाकथित पत्रकार के द्वारा ले लिया गया है। बहरहाल माननीय न्यायालय के इस आदेश के आने के बाद वादी मुकदमा की परेशानियाँ बढ़ती नजर आ रही है।
तफ़तीश जारी है।