Chandauli Crime: भ्रष्टाचार के मामले में थाना प्रभारी को न्यायालय से मिली जमानत

 
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बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, सलाहुद्दीन व अखिलेश चंद्र ने पक्ष रखा

Chandauli Crime:  वाराणसी। पशु तस्करी में पकड़े गये आरोपित को पैसे लेकर छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार तत्कालीन थाना प्रभारी चकरघट्टा, चंदौली को न्यायालय से जमानत मिल गयी। प्रभारी विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम) रजत वर्मा की अदालत ने आरोपित घोसी, मऊ निवासी तत्कालीन थाना प्रभारी चकरघट्टा, चंदौली सुधीर कुमार आर्या को 75-75 हजार रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, सलाहुद्दीन व अखिलेश चंद्र ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार क्षेत्राधिकारी सर्किल नौगढ़ कृष्ण मुरारी शर्मा ने 6 अप्रैल 2024 को चंदौली जनपद के चकरघट्टा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

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जिसमें आरोप था कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक आडियो जिसमें पुलिस विभाग के एक कर्मचारी द्वारा एक महिला से गो तस्कर को छोड़ने के एवज में एक लाख रुपये अवैध रूप से मांगने से संबंधित तथ्य पाए गए। उक्त आडियो क्लिप की प्रथम दृष्टया जांच से पाया गया कि थाना चकरघट्टा, जनपद चंदौली में नियुक्त कांस्टेबल संजय कुमार यादव द्वारा थाना चकरघट्टा के ग्राम परसहयां निवासिनी रशीदन निशा उर्फ फूलन उर्फ नेताइन से गो तस्करी में

पकड़े गए आरोपी पप्पू उर्फ श्याम सुन्दर पुत्र बचाऊ को छोड़ने के एवज में एक लाख रुपये मांगने की बात आडियो क्लिप में होना पाया गया। जिसमें संबंधित थाने के प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात रहते हुए मुख्य अभियुक्त को मौके से भाग जाने का अवसर प्रदान किया और उसके इशारे पर ही मुख्य अपराध कारित किया गया।

इस मामले में थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जिसमें आज न्यायालय के द्वारा दोनो पक्षों के तर्क को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित सुधीर कुमार आर्या को 75-75 हजार रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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