Fatehpur Crime News: दहेज में नहीं मिली अंगूठी और भैंस, तो पत्नी को उतारा मौत के घाट, कोर्ट ने सुनाई सजा

 
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यूपी के फतेहपुर जिले में 23 साल पुराने दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को सजा सुनाई।

दहेज में ससुराल पक्ष के लोग दुल्हन पक्ष से भैंस और सोने की अंगूठी मांग रहे थे।

Fatehpur Crime News: यूपी के फतेहपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 23 साल पुराने दहेज के कारण हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को सजा सुनाई। हैरान करने वाली बात यह है कि दहेज में ससुराल पक्ष के लोग दुल्हन पक्ष से भैंस और सोने की अंगूठी मांग रहे थे।

दुल्हन पक्ष के लोगों की तरफ से दाखिल याचिका के आधार पर अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी पति को सजा सुनाया। दरअसल, पूरा मामला फतेहपुर के बिंदकी थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव का है।

दुल्हन के परिजन की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर 3 मार्च 1995 को मलवा थाना क्षेत्र के हरवंशपुर गांव के रहने वाले बाराती लाल ने अपनी बेटी की शादी बिंदकी कोतवाली के शाहपुर गांव के रहने वाले रामलखन से की थी।

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शादी के समय दान दहेज भी दिया गया था, लेकिन वर पक्ष के लोग उससे संतुष्ट नहीं थे। शादी के बाद वे हमेशा दुल्हन को दहेज को लेकर ताना देते थे। समय समय पर उसका पति उससे लड़ाई झगड़ा भी करता था।

शादी के बाद ससुरालियों ने अतिरिक्त दहेज की मांग कारते हुए एक सोने की अंगूठी और एक भैंस और 10 हजार रुपए नगदी की डिमांड कर दी। जब दुल्हन और उसके परिजनों ने अतिरिक्त दहेज देने से असमर्थता बताई तो आए दिन रामलखन पीड़िता के साथ मारपीट करता था।

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तहरीर में दी गई जानकारी के अनुसार, 16 मई 2000 को आरोपी रामलखन ने अपनी पत्नी को जहर दे कर मार डाला। फिर मामले को लेकर मृतिका के पिता ने बिंदकी कोतवाली में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ दहेज हत्या और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

साथ ही जांच करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। आज यानी मंगलवार को कोर्ट में अंतिम सुनवाई करते हुए अपर जिला न्यायालय कोर्ट- प्रथम के जज अखिलेश कुमार पांडेय की अदालत ने आरोपी पति के खिलाफ 3000 रुपए का जुर्माना सहित 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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