Gyanvapi case: वाराणसी अदालत ने सुनाया फैसला, 7 मामलों की एक साथ होगी सुनवाई

 
Gyanvapi case: Varanasi court pronounces verdict, 7 cases will be heard together
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ज्ञानवापी से जुड़े सभी सातों मुकदमों की सुनवाई अब एक साथ होगी। वाराणसी जिला अदालत ने मंगलवार को इस संबंध में फैसला सुनाया। इसे लेकर हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की थी।

Gyanvapi case: वाराणसी जिला न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि ज्ञानवापी से जुड़े सभी सात मामलों की सुनवाई एक साथ होगी। वाराणसी के जिला जज ने आदेश दिया कि ज्ञानवापी मामले से जुड़े सभी सातों मामलों की अब एक साथ सुनवाई होगी।

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कल जिला जज ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ज्ञानवापी से जुड़े सभी सातों मुकदमों की सुनवाई अब एक साथ होगी। वाराणसी जिला अदालत ने मंगलवार को इस संबंध में फैसला सुनाया। इसे लेकर हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की थी।

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अगस्त 2021 में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी स्थल पर नियमित पूजा करने के अधिकार की मांग को लेकर पांच महिलाओं ने स्थानीय अदालत में याचिका दायर की थी। अप्रैल 2022 में, एक वरिष्ठ डिवीजन कोर्ट ने मस्जिद परिसर में एक सर्वेक्षण का आदेश दिया।

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सर्वे मई 2022 में पूरा हुआ था। इस दौरान कथित तौर पर मस्जिद में एक शिवलिंग मिला था। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि यह एक फव्वारा था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए एक "शिवलिंग" के कार्बन डेटिंग सहित "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" को टाल दिया।

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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के निहितार्थ के बाद से कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अनुमति मिलने पर बारीकी से जांच की जाएगी, आदेश में संबंधित निर्देशों का क्रियान्वयन अगली तिथि तक स्थगित रहेगा। हाई कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित 'शिवलिंग' का 'वैज्ञानिक सर्वेक्षण' कराने का आदेश दिया गया था।  

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बता दें कि, इस मामले की सुनवाई सोमवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में हुई। वादिनी महिलाओं के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी के मुताबिक, अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मां शृंगार गौरी प्रकरण की चार महिला वादिनियों सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक की ओर से जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था।

अदालत से अनुरोध किया गया था कि ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े एक ही प्रकृति के सात अलग-अलग मुकदमों की सुनवाई जिला जज की अदालत में की जाए। इसके बाद जिला जज की अदालत ने आदेश पारित किया और अलग-अलग मुकदमों से संबंधित फाइलें तलब कीं। मामले में सभी पक्षों के बयान पहले ही दर्ज हो चुके थे।