Kanpur News: पत्नी से नाराज पति ने कोर्ट के आदेश को किया दरकिनार, कहा - जेल जाता रहूंगा, मगर नहीं दूंगा गुजारा भत्ता

 
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Kanpur News: कानपुर में पति-पत्नी विवाद के बाद अलग हो गए। पत्नी ने पति से गुजरा भत्ता मांगा तो इनकार कर दिया। इस पर पत्नी ने कोर्ट में गुहार लगाई। अब पीड़िता का पति किसी भी हाल में पत्नी को गुजारा भत्ता देने को तैयार नहीं है।

उसने कोर्ट के आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में पति-पत्नी का विवाद चर्चा में बना हुआ है। कानून के मुताबिक, रिकवरी में आरोपी को 30 दिन से ज्यादा जेल में नहीं रख सकते, इसलिए पति बाहर आ गया।

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कोर्ट ने फिर आदेश दिया तो उसको जेल भेजा गया, लेकिन 30 दिन बाद वह फिर से वापस आ गया। पीड़िता के अनुसार, पति का कहना है की जेल जाता रहूंगा लेकिन गुजारा भत्ता नहीं दूंगा। पीड़िता के मुताबिक, "पति का कहना है कि जेल जाना मंजूर है, लेकिन उसे गुजारा भत्ता नहीं देगा।

इस मामले में आरोपी पति कई बार जेल भी जा चुका है। पीड़िता पिछले 14 सालों से गुजरा भत्ता के लिए भटक रही है। पीड़िता ने कोर्ट में गुहार लगाई तो कोर्ट ने आरोपी पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, लेकिन वह बार-बार कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर जेल जाता रहा है।

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मामला कानपुर के मौहल्ला हरबंसमोहाल का है। यहां की महिला की शादी कई साल पहले हुई थी। पारिवारिक कलह के चलते पति-पत्नी अलग हो गए। 2005 में पत्नी ने अपना जीवन यापन करने के लिए गुजारा भत्ता मांगा तो पति ने इनकार कर दिया।

इस पर पत्‍नी ने कोर्ट में गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश के एक साल बाद भी पति ने गुजारा भत्ता नहीं दिया तो पीड़िता ने दोबारा 2011 में रिकवरी का मुकदमा दाखिल किया। कोर्ट ने पुलिस को आरोपी पति को गिरफ्तार करने का आदेश दिया।

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13 सालों तक पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी नहीं की। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। उच्च न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। इस दौरान वह जेल जाने को तैयार हो गया, लेकिन गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया।

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