Punishment Of Two Terrorist: दो आतंकवादियों को कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा, 2019 में ATS ने किया था गिरफ्तार
Punishment Of Two Terrorist: लखनऊ की विशेष न्यायालय ने जैश ए मोहम्मद के दो आतंकवादियों को 7 साल कारावास की सजा सुनाई है। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े शाहनवाज अहमद तेली और आकिब अहमद मलिक को कोर्ट ने सात साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने दोनों पर 30000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साल 2019 जम्मू कश्मीर के ATS प्रभारी हिमांशु निगम ने लखनऊ ATS में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि 20 फरवरी 2019 को उन्हें जानकारी मिली कि लखनऊ में दोनों दोषी जैश ए मोहम्मद के लिए भर्ती कर रहे हैं और पैसे भी जुटा रहे हैं।
सहरानपुर के देवबंद में धमाके के भी फिराक में हैं। जम्मू कश्मीर ATS प्रभारी के दर्ज मुकदमे के आधार पर लखनऊ ATS ने दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ ATS ने इनके पास से 3 पिस्टल, 30 कारतूस, 2 ग्रेनेड और अन्य हथियार बरामद किया था।
ATS ने मजबूत एविडेंस जुटाकर 18 अगस्त 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों आतंकी भारत में युवाओं को सोशल मीडिया के जोरिये बहका रहे थे। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (एनआईए/एटीएस) ने दोनों आतंकियों को दोषी करार देते हुए 7 साल की कठोर कैद और 30,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।