Varanasi: घरेलू हिंसा व डी/पी एक्ट के अभियुक्ता को मिली जमानत

 
Varanasi: Accused of domestic violence and D/P Act got bail
Whatsapp Channel Join Now

Varanasi: न्यायालय अपर सिविल जज (जू.डी.) कोर्ट सं-3/ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, वाराणसी की अदालत में सरकार बनाम आदित्य शंकर गुप्ता, मुसं.-217927/22 अपराध संख्या-120/2022 धारा 498ए, 323, 504, 506 भादंसं. व 3/4 डीपी एक्ट थाना लोहता, वाराणसी में आज दिनांक-15-03-2023 को अभियुक्ता मीना गुप्ता पत्नी स्व. मोहन लाल गुप्ता की ओर से अपराध संख्या-120/2022, धारा 498ए, 323, 504, 506 भादंसं. व 3/4 डीपी एक्ट, थाना-लोहता, वाराणसी के मामलें में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

Varanasi: Accused of domestic violence and D/P Act got bail

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता अपना पक्ष रखते हुये कहा गया कि अभियुक्त निर्दोष है तथा गलत तथ्यों के आधार पर अभियुक्त को मुल्जिम बनाया गया है। जिस पर न्यायालय ने सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

Varanasi: Accused of domestic violence and D/P Act got bail

वहीं अभियोजन की ओर से अपराध जमानती कहा गया है। न्यायालय द्वारा पत्रावली एवं अभियोजन अधिकारी द्वारा लगायी गई रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपराध की प्रकृति एवं समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

Varanasi: Accused of domestic violence and D/P Act got bail

वहीं न्यायालय के द्वारा दोनो पक्षों को सुनने के बाद जमानत प्रार्थना पत्र पर अपना निर्णय देते हुये कहा गया कि अभियुक्ता मीना गुप्ता पत्नी स्व. मोहन लाल गुप्ता की तरफ से अपराध संख्या- 120/2022, धारा 498ए, 323, 504, 506 भादंसं. 3/4 डीपी एक्ट थाना-लोहता, वाराणसी को 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) की दो प्रति-भू व उतनी ही धनराशि का निजी बन्ध पत्र प्रत्येक द्वारा दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

Varanasi: Accused of domestic violence and D/P Act got bail

अभियुक्त की ओर से अधिवक्तागण हृदयानन्द यादव, कुलदीप गुप्ता, रवि कुमार, सत्यम गुप्ता और महिमा गुप्ता ने जमानत के लिये अपना पक्ष रखा, जिसमें अभियुक्त की जमानत स्वीकार की गई।

Varanasi: Accused of domestic violence and D/P Act got bail

Varanasi: Accused of domestic violence and D/P Act got bail