Varanasi Crime: धोखाधड़ी व साइबर क्राइम के आरोपी को मिली जमानत

 
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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, अजय पाल व बृजेश सोनकर ने पक्ष रखा

Varanasi Crime: वाराणसी। एमआरएफ टायर की डीलरशिप देने के एवज में धोखाधड़ी कर 11.45 लाख रुपए साइबर क्राइम के जरिए हड़प लेने के मामले में आरोपित को राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने मुहम्मदपुर, बिहार निवासी बिपिन सिंह को 50-50 हजार रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, अजय पाल व बृजेश सोनकर ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार जौनपुर निवासी वादी अहमद पुत्र सेराज अहमद ने साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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आरोप था कि एमआरएफ टायर की डीलरशिप के लिए मूल से एमआरएफ की वेवसाइट miftyredealsership.in प शिया जहां एक मोबाइल में 9088151846 मिला जिस पर उसने अपने आपको एमआरएफ का अधिकारी बताते हुए अपने इमेल आईडी info@mrftyredealsership.in पर वादी से दस्तावेज मंगवाया और उधर से तमाम कागजात भेजते हुए माल बुक करने के नाम पर खाता संख्या- 110093230709 आईएफएससी कोड- CNRB0000941 में दिनांक 06.01.2023 को रुपया 1.45.800/- जमा करा लिया।

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उसके बाद दिनांक 16.01.2023 को खाता संख्या- 110091641461 आईएफएससी कोड- CNRB0000941 में रुपया 10,00,000/- में जमा करा लिया उसके बाद भी पैसों की मांग कर रहा है जिसके कारण बादी ने उसके संबंध में एमआरएफ एजेन्सी वाराणसी पर आकर बात किया तो पता चला कि उक्त व्यक्ति द्वारा फ्राड किया जा रहा है।

वादी में अपने खाली से कुल मिलाकर रुपया 11,45.800/- जमा किया है। वहीं दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय के द्वारा आरोपी को 50-50 हजार रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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