Varanasi Crime: अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध की प्रभावी पैरवी
पाक्सो के अभियुक्त को हुई 20 साल की सजा
रिपोर्ट - भुवनेश्वरी मलिक
Varanasi Crime: वाराणसी। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के कुशल नेतृत्व में अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध के प्रभावी पर्यवेक्षण में अभियोजन निदेशक, विवेचक, व पैरोकार थाना फूलपुर कमिश्नरेट वाराणसी एवं लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना फूलपुर पर पंजीकृत मुअसं.-429/2021 धारा 363, 366, 376 भादंसं व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त गोलू कुमार पुत्र भागीरथी सरोज निवासी पुराना कबीरमठ लहरतारा थाना मण्डुवाडीह वाराणसी में विशेष न्यायालय पाक्सो द्वितीय जनपद वाराणसी द्वारा अभियुक्त को दण्डित किया गया।
घटना के सम्बन्ध में बताया गया कि दिनांक 28.12.2021 को वादी द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 27.12.2021 को उसकी पुत्री उम्र 13 वर्ष घर से सिन्धुरियां ढाबा पर जा रही थी कि रास्ते से कही गायब हो गयी।
काफी खोजबीन करने पर नहीं मिली, जिसके उपरान्त थाना फूलपुर पर मुअसं.-429/2021 धारा 363 भादंसं पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना साक्ष्यो के आधार पर धारा 366, 376 भादंसं व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी हुई, तथा अभियुक्त गोलू कुमार पुत्र भागीरथी सरोज निवासी पुराना कबीरमठ लहरतारा थाना मण्डुवाडीह वाराणसी का नाम प्रकाश में आया।
बाद समाप्त विवेचना न्यायालय द्वारा संज्ञान में लेते हुए दिन प्रतिदिन सुनवाई करते हुए गवाहानों का न्यायालय में गवाही कराते हुए उ.प्र. शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति अभियान के तहत अपराधी का ट्रायल समाप्त कर विशेष न्यायालय पाक्सो द्वितीय जनपद वाराणसी द्वारा अभियुक्त गोलू कुमार पुत्र भागीरथी सरोज निवासी पुराना कबीरमठ लहरतारा थाना मण्डुवाडीह वाराणसी को धारा 363 भादंसं के
अन्तर्गत 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/- रूपये का अर्थदण्ड व धारा 366 भादंसं के अन्तर्गत 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रूपये के अर्थदण्ड व धारा 4 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, तथा अर्थदण्ड न दिये जाने के सन्दर्भ में 02 माह के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया जायेगा। जिसकी प्रभावी पैरवी अपर पुलिस
उपायुक्त, महिला अपराध, कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा की जा रही थी। साथ ही मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह, निरीक्षक मुन्नाराम, म.आ. अंशु पाण्डेय द्वारा की गयी। इस प्रकार उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा न्यायालय में महिला सशक्ति अभियान के अन्तर्गत विशेष पैरवी करके मामले की पीड़िता को न्याय दिलाया गया।