Varanasi Crime: मोटरसाइकिल चोरी के मामले में अभियुक्त की अग्रिम जमानत मंजूर

Varanasi Crime: वाराणसी। जनपद के न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), न्यायालय संख्या-3, के द्वारा जनपद के थाना चेतगंज में दर्ज मुअसं. 205/2024 धारा-317 (2) भारतीय न्याय संहिता से सम्बन्धित अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र संजय भारती, निवासी-नई पोखरी, पिशाच मोचन मकान नं0-बी0/27 एच-28, थाना-चेतगंज वाराणसी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुये अभियुक्त को 50,000/-रूपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर शर्तों के अधीन रिहा करने का आदेश दे दिया गया।
न्यायालय में अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता शिवम श्रीवास्तव की ओर से पक्ष रखा गया। वहीं अभियोजन कथानक के अनुसार, दिनांक-23.12.24 को वादी मुकदमा उप निरीक्षक लवलेश पटेल तथा उप निरीक्षक रवि सिंह रवानाशुदा रोजनामचा आम देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में लहुराबीर चौराहे पर मामूर थे कि मौके पर मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि दो संदिग्ध व्यक्ति सम्भवतः चोरी की बाइक व ई-रिक्शा के साथ कालिका रेस्टोरेन्ट के अन्दर वाली गली के पास खड़े है और चोरी के उक्त वाहन को बेचने के लिए ठिकाने लगाने के फिराक में है।
इस सूचना पर विश्वास कर वादी मुकदमा अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मय मुखबिर खास के सरकारी जीप में रवाना होकर कालिका रेस्टोरेंट के अन्दर वाली गली से कुछ पहले महराजा होटल के पास पहुंचे कि मुखबिर खास के इशारे पर कालिका रेस्टोरेंट वाली गली में खड़े दो व्यक्ति को पकड़ लिया गया।
नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम सुन्दरम पाल व दूसरा व्यक्ति जो सुपर स्पलेंडर पर बैठा था ने अपना नाम विवेक कुमार बताया। कड़ाई से पूछने पर बताया कि वह जिस बाइक यू०पी० 65 ई. एन. 9442 पर वह बैठा है, सोनारपुरा से चोरी किया है।
पकड़े गये व्यक्ति से मोटरसाइकिल का कागजात मांगा गया तो कागजात नहीं दिखा सका। उक्त के आधार पर थाना चेतगंज जिला वाराणसी में मु0अ0सं0-205ध्2024 अंतर्गत धारा-317(2) भारतीय न्याय संहिता में अभियुक्तगण विवेक कुमार एवं बाल अपचारी सुन्दरम पाल के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी।
बाद विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा-317(2) भारतीय न्याय संहिता में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। वहीं अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता की ओर अभियुक्त की ओर से अपने जमानत प्रार्थनापत्र मे कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त मुकदमा में रंजिशन व साजिशन मुल्जिम बना दिया गया है।
जबकि उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप निराधार है। उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक-24.12.2024 से जिला कारागार वाराणसी में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त पेशे से सफाईकर्मी है। अतः उसे जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।
वहीं न्यायालय के द्वारा प्रपत्रों के अवलोकन करने व पक्षों के तर्क को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि प्रार्थी/अभियुक्त विवेक कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-594/2025. मुअसं.-205/24, अंतर्गत धारा-317 (2) भारतीय न्याय संहिता थाना चेतगंज, जिला वाराणसी स्वीकार किया जाता है।
प्रार्थी/अभियुक्त को मु0 50,000/-रूपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय की संतुष्टि पर निम्न शर्तों के अधीन रिहा किया जाये।