Varanasi Crime: दरोगा समेत तीन पुलिस कर्मियों के खिलाफ परिवाद दर्ज, कोर्ट ने तलब की आख्या

Varanasi Crime: वाराणसी। गाली देने का विरोध करने पर दरोगा प्रभाकर सिंह व दो सिपाहियों अतहर जमा खां एवं मिथिलेश यादव के खिलाफ दाखिल प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर करने के साथ ही अदालत ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से आख्या तलब की है।
अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 24 फरवरी नियत की है। ️प्रकरण के अनुसार बर्थराकला, चौबेपुर निवासी कौशल कुमार यादव ने अपने अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल के जरिए अदालत में बीएनएनएस की धारा 175(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था।
जिसमे रोप था कि वादी 28 जनवरी 2025 को अपनी ट्रक को लेकर अपने घर आ रहा था। इस दौरान कैथी टोल प्लाजा के पास बड़े वाहनों को रोक दिए जाने के कारण वह अपनी ट्रक को वही सड़क किनारे खड़ी कर दिया और ट्रक की देखरेख करने के लिए वहीं पास में बैठ गया।
इस बीच दरोगा प्रभाकर सिंह व दो सिपाहियों अतहर जमा खां एवं मिथिलेश यादव वहां पहुंचे और उसे गलियां देने लगे। इस पर उसने विरोध करते हुए शहर में न जाकर अपने घर बर्थराकला, चौबेपुर जाने देने की अनुमति मांगी।
इस पर पुलिसकर्मी भड़क गए और उसे पुनः गालियां देते हुए लाठी-डंडे से बुरी तरह से मारने-पीटने लगे। पिटाई से लहूलुहान होने के बाद उसी हालत में पुलिस वाले उसे उठाकर थाने ले आए और अगले दिन उसका चालान कर दिया।
जमानत पर छूटने के बाद उसने अपना उपचार और मेडिकल मुआयना शिवप्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल में कराया, जहां एक्सरे कराने पर चिकित्सकों ने बताया कि उसके हाथ की हड्डी टूट गई है।
जिसके बाद उसने पुलिसकर्मियों के अमानवीय व कानून के खिलाफ किए गए अपराध के बाबत उच्चाधिकारियों से शिकायत की, लेकिन जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उसने अदालत की शरण ली।