Varanasi Crime: आरोपी को कोर्ट ने दी जमानत, अधिवक्ता शिवम श्रीवास्तव ने न्यायालय में रखा अभियुक्त का पक्ष

Varanasi Crime: वाराणसी। जनपद के अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम) ने थाना भेलूपुर में दर्ज मुअसं. 576/2024 धारा 317 (2), 303 (2) के आरोपी विवेक कुमार की जमानत प्रार्थना पत्र को मंजूर कर लिया।
वहीं न्यायालय में अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता शिवम श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। वहीं न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता के द्वारा जमानत अर्जी का विरोध किया गया। जिस पर बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता शिवम श्रीवास्तव ने इस मामले में पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस के द्वारा अभियुक्त को जबरन फंसाने के उद्देश्य से यह झूठा मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने कोर्ट में इस मामले में अपनी ओर से कई मजबूत तर्क प्रस्तुत किए और कहा कि आरोपी निर्दोष है। वहीं न्यायालय के द्वारा पत्रावलियों के अवलोकन व दोनों पक्षों के द्वारा दिये गये तर्क को सुनने के बाद आरोपी विवेक को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने पर रिहा कर दिया।
साथ ही न्यायालय के द्वारा यह शर्त भी रखी गयी कि आरोपी जांच में पूर्ण सहयोग करेगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और न्यायालय की अनुमति के बिना जिले से बाहर नहीं जाएगा।