Varanasi Crime: न्यायालय के द्वारा अभियुक्ता को मिली जमानत

 
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न्यायालय में अधिवक्ता कुलदीप कुमार गुप्ता, हृदयानंद यादव, राज चौधरी, अश्वनी कुमार तिवारी एवं महिमा गुप्ता ने पक्ष रखा

Varanasi Crime: वाराणसी। जनपद के न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अश्वनी कुमार प्रथम की अदालत ने परिवाद संख्या 82/2022, तारा देवी बनाम रमाशंकर व अन्य, अंतर्गत धारा 452, 354, 504 आईपीसी, थाना भेलूपुर, वाराणसी में आज दिनांक 28 जनवरी 2025 को अभियुक्ता सुनीता यादव द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

जहां न्यायालय ने अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। अभियुक्ता की ओर से अधिवक्ता कुलदीप कुमार गुप्ता, हृदयानंद यादव, राज चौधरी, अश्वनी कुमार तिवारी एवं महिमा गुप्ता ने पक्ष रखा।

वहीं न्यायालय के द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन व पक्षों की तर्कों को सुनने के बाद प्रार्थना पत्र पर गंभीरता से विचार किया एवं 25,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने की शर्त पर अभियुक्ता की जमानत को स्वीकार कर लिया। आदेशानुसार, शर्तों की पूर्ति करने पर अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किए जाने का निर्देश दिया गया।

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