Varanasi Crime: दरोगा पर हमले के एक आरोपी को न्यायालय ने दी जमानत
भुवनेश्वरी मलिक
Varanasi Crime: वाराणसी। दशाश्वमेध थाने पर तैनात दरोगा पर जानलेवा हमला करने व उसकी वर्दी फाड़ने और बिल्ला नोंचने के मामले में एक आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गयी।
सोमवार को प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने आरोपित नितेश नरसिंघानिया को एक-एक लाख रुपये की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व कृष्णा यादव ईलू ने पक्ष रखा। प्रकरण के अनुसार दशाश्वमेध थाने पर तैनात उपनिरीक्षक आनंद प्रकाश ने दशाश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
आरोप था कि 7/8 अप्रैल 2024 की रात्रि को वह क्षेत्र में मेरे द्वारा गस्त करते हुए गोदौलिया चौराहे पर पहुंचे, जहां पर दर्शनार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की चेकिंग की जा रही थी।
उसी दौरान एक नारंगी रंग की बिना नम्बर प्लेट की बाइक बड़ी तेजी से चलाते हुये एक व्यक्ति बांसफाटक से दशाश्वमेध की तरफ जा रहा था। जब उसे रोक कर जब उनसे वाहन पर नम्बर प्लेट न होने व हेलमेट न लगाने तथा गाड़ी कागजात मांगा गया, तब उक्त वाहन सवार अपशब्दों का प्रयोग करने लगा।
उसी दौरान 2 मोटर साइकिल से कुछ अज्ञात लोग जो इसके साथी थे, आये और 10-15 अन्य अज्ञात लोगो को बुलाये तथा सभी लोग मिलकर मुझे एवं मेरे हमराही पुलिस वालों को गाली गलौज देते हुये धक्का मारकर नीचे गिरा दिया एवं कार्य सरकार में बाधा डालते हुये उस वाहन व उसके चालक को जबरदस्ती छुड़ाकर ले जाने लगे एवं हम पुलिस वालो को अभद्र टिप्पणी एवं गाली गलौज व जान से
मारने की धमकी देते हुये जान से मारने की नीयत से डण्डे से प्रहार किये। जिससे मैं किसी तरह वहां से बच बचाकर अपनी जान बचाई एवं उक्त लोग वाहन चालक व वाहन को जबरदस्ती लेकर चले गये।
इनके इस कृत्य से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन व गंगा स्नान करने आये हुये दर्शनार्थियों एवं अन्य दुकानदारों के बीच भय का माहौल पैदा हो गया सभी अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगे व मेरे वर्दी के बटन बिल्ला स्टार नोंच दिया तथा सरकारी महिन्द्रा थार वाहन में तोड़फोड़ की।
जिससे गाड़ी के आगे दाहिने तरफ का इंडिकेटर फूट गया। बाद में जब वीडियो फुटेज को देखने के बाद कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति नितिश सिंह, नितेश नरसिंघानियां, राहुल सिंह, सन्नी गुप्ता, गप्पू सिंह तथा अन्य सभी अज्ञात लोग है।
इसी मामले में बीते बुधवार को आरोपित नितेश नरसिंघानिया ने कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से आत्मसमर्पण कर दिया था। वहीं प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने आरोपित नितेश नरसिंघानिया को एक-एक लाख रुपये की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।