Varanasi Crime: दालमण्डी के बिल्डर समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश

 
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मामला दुकान देने के एवज में लाखों रूपये हड़पने का लगा है आरोप


 

Varanasi Crime: वाराणसी जनपद के चौक थाना क्षेत्र के दालमण्डी निवासी एक बिल्डर समेत 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने का न्यायालय के द्वारा थाना जैतपुरा को आदेशित किया गया है। बताया जाता है कि दुकान देने के नाम पर धोखाधड़ी करते हुये दो लोगों से लाखों रूपये हड़प् लेने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय प्रियल शर्मा की अदालत ने दालमंडी निवासी बिल्डर मो. रिजवान, नफीस अहमद के साथ ही भवन स्वावमी जमालुद्दीन, बड़ी बाजार निवासी अब्दुल वहीद व मो. शाहिद के खिलाफ जैतपुरा थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।

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प्रकरणानुसार आदमपुर निवासी शेरा खान व मो. परवेज खान ने अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह व सुनील कुमार सिंह के जरिये अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि दोनो प्रार्थी ने बिल्डर मो. रिजवान, नफीस अहमद के साथ ही भवन स्वामी अब्दुल वहीद व मो. शाहिद से भूतल पर निर्मित दुकान क्रय करने की बात की थी।

जिसके एवज में दोनो बिल्डर्स ने शेरा खान से तयशुदा धनराशि 4.40 लाख रूपये और मो. परवेज खान से 7 लाख रूपये धनराशि प्राप्त भी कर लिया। बाद में जब कब्जा देने की बात आयी तो वह लोग टालमटोल करने लगे।

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कई दिन दौड़ाने के बाद जब दोनो प्रार्थी ने अपना पैसा वापस मांगा तो बिल्डर्स समेत सभी आरोपितों ने पैसा देने से मना कर दिया। इसकी शिकायत पुलिस से करने के बाद भी जब कोई कार्यवाही न हुई तो दोनो ने अदालत की शरण ली। अदालत ने दोनो प्रार्थियों के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दो अलग-अलग मामलों में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

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