Varanasi Crime: धोखाधड़ी के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
Varanasi Crime: वाराणसी जनपद के प्रभारी सत्र न्यायाधीश की अदालत ने धोखाधड़ी करने व जान माल की धमकी देने के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी को दिनांक 17 जून को ही खारिज कर दिया है। वहीं बताया जाता है कि आरोपी की जमानत खारिज होने के बाद आरोपी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जमानत की अर्जी दाखिल की गयी है जिस पर 14 सितम्बर को सुनवाई की जानी है।
वहीं घटना की सम्बन्ध में बताया जाता है कि वादी अनुज कुमार राय की ओर से थाना कैण्ट वाराणसी में प्रार्थना पत्र चौक थाना क्षेत्र के घुघरानी गली निवासी संजय सहगल उर्फ बब्बन के विरूद्ध दिया गया था जिसमे थाना कैण्ट में मुअसं. 834/2019 धारा 467, 468, 471, 504, 506, 406 आईपीसी दर्ज कर मामले की विवेचना की गयी थी।
जिसमें आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र भी पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। जिसमें एक आरोपी संजय सहगल उर्फ बब्बन के द्वारा माननीय न्यायालय प्रभारी सत्र न्यायाधीश के समक्ष अग्रिम जमानत अर्जी को प्रस्तुत किया गया।
जिसमें आरोपी के अधिवक्ता व जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से अपने अपने तर्कों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें दोनो पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय के द्वारा आदेश देते हुये कहा गया कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना तथा अभियुक्त पर लगाये गये आरोप की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम
जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है, अतः अभियुक्त संजय सहगल की ओर से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। वहीं आरोपी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किया गया है।
जिसमें 14 सितम्बर को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी है। जहां वादी मुकदमा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दिवान सैफुल खान के द्वारा अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।