Varanasi Crime: दहेज प्रताड़ना व अप्राकृतिक दुष्कर्म में पति को मिली जमानत
Varanasi Crime: वाराणसी। वाराणसी जनपद के प्रभारी जनपद न्यायाधीश राकेश पाण्डेय की अदालत ने आरोपित पति सुनील शर्मा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।
जिससे दहेज के लिये विवाहिता को मारने-पीटने व प्रताड़ित करने के साथ ही उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। वहीं न्यायालय में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, कृष्णा यादव ईलू व रोहित यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी निधि शर्मा ने जनपद के चौक थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी। जिसमें आरोप था कि उसका विवाह 24 जून 2021 को सुनील शर्मा के साथ हुआ था। शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसकी सास माया शर्मा, मौसिया सास कुसुम शर्मा, ननद पल्लवी शर्मा व मौसेरी ननद सोनी शर्मा व आरती शर्मा एवं वादिनी के पति के द्वारा कम दहेज व कम सामान मिलने का ताना मारने लगे थे, साथ ही उसके चरित्र पर भी लांछन लगाने लगे थे।
साथ ही 5 लाख रुपया वादिनी के पिता से मांगने हेतु दबाव बनाने लगे। वहीं वादिनी के द्वारा विरोध करने पर सास, पति व उनके रिश्तेदार उसके माता-पिता को गाली देना शुरू कर दिये। उसका पति अपनी मां माया शर्मा के कहने पर उसके साथ जबरदस्ती करने लगे।
साथ ही उसके साथ आये दिन जबरन अप्राकृतिक दुष्कर्म करता था। जिससे क्षुब्ध होकर उसने अपने पति से उसे कुछ दिनों के लिये मायके छोड़ने के लिये कहा तो 26 अप्रैल 2022 को उसके पति ने उसे मायके पहुंचा दिया और उसके बाद उसे विदा कराकर ले जाने से साफ इन्कार कर दिया।
वहीं दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद प्रभारी जनपद न्यायाधीश के द्वारा आरोपी को 50-50 हजार रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दे दिया है।