Varanasi Crime: नौकरी के नाम पर गबन करने के मामले में आरोपी को मिली जमानत

 
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बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, अनुपम द्विवेदी व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा

Varanasi Crime: वाराणसी। नौकरी दिलाने का झांसा देकर 1.50 लाख रुपए हड़पने के मामले में आरोपित को न्यायालय के द्वारा राहत मिली है। बताया जाता है कि प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने भवानीपुर, शिवपुर निवासी संजय सिंह को एक-एक लाख रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, अनुपम द्विवेदी व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार कोर्ट के आदेश पर भवानीपुर, शिवपुर निवासी दिनेश कुमार यादव ने शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके पड़ोस में रहने वाला संजय सिंह व चमाव निवासी संजय यादव 9 अगस्त 2022 को उसके घर आये और बताया कि हमारा भाई फौज में है और उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक के लोगों में है। तुम्हारा नौकरी लगवा दूंगा। तुमको दो लाख रुपये देना होगा।

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उनके पूर्व के परिचित व पड़ोसी होने के नाते उन पर विश्वास कर प्रार्थी ने अपने रिश्तेदार व परिचित से भिन्न-भिन्न तिथि कुल 1.50 लाख रुपए उन लोगों को दिया। लेकिन जब काफी दिनों तक नौकरी नहीं लगी तो वे लोग हीलाहवाली करने लगे और शेष बकाया 50,000/- की मांग करने लगे।

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वहीं विपक्षियों ने कहा कि जब पूरी रकम हम लोगों को प्राप्त होगी तो तुम्हें नौकरी भी मिल जायेगी। इस पर उसने अपना रुपया वापस मांगा तो वे लोग झगड़ा फसाद करने पर उतारु हो गये। जिसके बाद उन लोगों ने एक नियुक्ति पत्र 5 अगस्त 2022 को प्रार्थी को दिया और बताया तुम्हारी नियुक्ति रेलवे बोर्ड पूर्वोतर रेलवे वाराणसी मण्डल में हेल्पर के पद पर ग्रुप डी में करवा दिया है।

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जब वह 9 अगस्त 2022 को अपने भाई अजय कुमार के साथ रेलवे आफिस ज्वाइनिंग के लिए गया तो पता चला की उक्त नियुक्ति पत्र फर्जी है। वहीं न्यायालय के द्वारा दोनो पक्षों की दलील को सुनने के बाद न्यायालय के द्वारा आरोपी को एक-एक लाख रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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