Varanasi Crime: पत्रकारिता के नाम पर दुष्कर्म करने वाले को मिली 7 साल की सजा

 
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मामला वाराणसी जनपद के लालपुर पाण्डेयपुर थाना क्षेत्र का

Varanasi Crime: वाराणसी जनपद के फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीष नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने एक युवती को पत्रकार बनाने का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के बड़ादेव मुहल्ले के निवासी प्रहलाद गुप्ता को दोषी पाते हुये अदालत ने सात वर्ष की सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

बताते चले कि उक्त मामले में जनपद के लालपुर पाण्डेयपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसमें न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गयी है। ज्ञात हो कि थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी में मुअसं. 234/2020 धारा 328, 376, 354ख, 504 व 506 आईपीसी पीड़िता के द्वारा दर्ज कराया गया था।

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जिसमें दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के बड़ादेव मुहल्ले का निवासी प्रहलाद गुप्ता आरोपी था। वहीं यदि बात की जाये तो पीड़िता व थानाध्यक्ष लालपुर पाण्डेयपुर व मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 29 फरवरी 2024 को माननीय न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के द्वारा दोष सिद्ध पाते हुये अभियुक्त प्रहलाद गुप्ता को सात साल की सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

बताते चले कि अभियुक्त प्रहलाद गुप्ता अपने आपको एक सम्मानित न्यूज चैनल का ब्यूरो चीफ बताता था तथा अपना खुद के एक यूट्यूब का संचालन भी करता था। जिसके द्वारा लालपुर पाण्डेयपुर थाना क्षेत्र के तुलसी निकेतन स्कूल की कालोनी में किराये पर कमरा लेकर कार्यालय खोला गया था।

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जहां उक्त पीड़िता को पत्रकारिता में नौकरी दिलाने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं सूत्र बताते है कि अभियुक्त एक मनबढ़ किस्म का युवक था, जिसके द्वारा सम्मानित अधिवक्ताओं को लेकर तमाम अपशब्दों का प्रयोग किया गया था।

जिसमें इसकी गिरफ्तारी के बाद न्यायालय परिसर में कुछ अधिवक्ता रूपी लोगों के द्वारा इसको सबक सिखाने का काम भी किया गया था। वहीं इसके मनबढ़ रवैये के चलते इसके उपर जनपद में लगभग दर्जन भर मुकदमें दर्ज होने के साथ ही थाना दशाश्वमेध की ओर से इसके उपर गुण्डा एक्ट की कार्यवाही भी की गयी थी।

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