Varanasi Crime News: नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म के मामले में न्यायालय से आरोपी को मिलीं अग्रिम जमानत

 
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बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह व हिमाचल सिंह ने पक्ष रखा

Varanasi Crime News: वाराणसी। फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध), द्वितीय सुनील कुमार की न्यायालय के द्वारा कोल्ड-ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत दी गयी है।

घटना के सम्बन्ध में बताया जाता है कि कमालपुरा, जैतपुरा निवासी आरोपी अब्दुल्ला अंसारी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में एक-एक लाख रुपये की दो जमानत एवं बन्ध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह व हिमाचल सिंह ने पक्ष रखा। वहीं अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी ने सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। जिसमें आरोप था कि वादिनी एक कम्पनी में बतौर एजेन्ट कार्यरत थी।

जहां पर अब्दुल्ला अंसारी से परिचय होने के बाद दोस्ती हुई। दो-तीन सामान्य मुलाकाल के बाद 3 दिसंबर 2022 को वादिनी को इंश्योरेंस कम्पनी का कार्य दिलाने के लिए लहरतारा स्थित एक होटल में बुलाया गया।

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इस दौरान वादिनी को एप्पी फिज कोल्ड-ड्रिंक पिलाया गया। जिसके पीने के बाद वादिनी अर्धचेतना में हो गयी। वादिनी के इच्छा के विरुद्र अब्दुल्ला अंसारी जबरदस्ती बलात्कार किया। थोड़ी स्थिति संभलने के बाद जब इस घृणित कार्य के बारे में पूछताछ किया तो अब्दुल्ला अंसारी अपनी गलती स्वीकार कर स्वजाति होने तथा वादिनी सेे भविष्य में शादी करने के लिए झूठा आश्वासन दिया।

वादिनी अपनी अस्मत बर्बाद होने के बाद अपने भविष्य को सोचकर अब्दुल्ला अंसारी के आश्वासन को सच मानकर स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात पुनः अब्दुल्ला अंसारी 22 अप्रैल 2023 को ईद के दिन उस होटल में बुलाकर वादिनी के साथ शारीरिक संबंध बनाया।

वादिनी जब भी शादी करने के लिए अब्दुल्ला अंसारी से कहती तो टाल-मटोल करने लगा। जिस पर वादिनी ने फोन से बात किया तो अब्दुल्ला अंसारी ने कहा कि वह सिर्फ उससे शारीरिक संबंध बनाकर अपनी हवस पूर्ति करना चाहता था।

जिसके लिए उसने उससे झूठ बोलकर शादी करने का झूठा आश्वासन देकर उससे शारीरिक संबंध बनाया है। अब उसकी मारिया नाम की लड़की से शादी होने वाली है। मारिया बहुत बड़े पैसे वाले घर की लड़की है।

मेरे पिता परवेज अंसारी भी बनारस के बहुत बड़े रईस व्यक्ति है। 25-50 हजार रुपये लेकर जो तुम्हारे साथ हुआ उसे भूल जाओ नहीं तो तुम्हें इसका अंजाम बहुत बुरा भुगतना होगा। आइन्दा फोन करने की कोशिश मत करना।

तत्पश्चात वादिनी अब्दुल्ला अंसारी के घर गयी। उसके पिता को अपनी आप बीती बतायी तो अब्दुल्ला अंसारी के पिता हाजी परवेज अंसारी ने भी अपने पुत्र अब्दुल्ला अंसारी की बात का समर्थन करते हुए 25-50 हजार लेकर इस मामले को रफा-दफा करने की हिदायत देकर वापस भेज दिया।

वहीं दोनो पक्षों के तर्क को सुनने के बाद न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को एक-एक लाख रुपये की दो जमानत एवं बन्ध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

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