Varanasi Crime News: धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी ख़ारिज
Varanasi Crime News: वाराणसी। विशेष सत्र न्यायाधीश (भ्र०नि० अधि०), चतुर्थ रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के भेलूपुर थाने के एक मामले में बजरडीहा, थाना भेलूपुर निवासी आरोपी अनिल कुमार सिंह व करमाजीतपुर थाना चितईपुर निवासी अजय शंकर त्रिपाठी की ओर से दाख़िल अग्रिम जमानत अर्ज़ी को सुनवाई के बाद ख़ारिज कर दिया।
अदालत में अग्रिम जमानत अर्ज़ी का विरोध वादी की ओर से अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी व उनके सहयोगी अधिवक्ता अमित द्विवेदी और शादाब अहमद ने किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार कामधेनु अपार्टमेंट, थाना लंका निवासी प्रार्थी राजेश प्रताप सिंह ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि उनके मित्र अजय शंकर त्रिपाठी जो कि प्राइवेट बैंक रिलायंस व ऐक्सिस बैंक में फाइनेंस करवाने का काम करते थे पिछले 3 साल से वह उन्हे भली-भाती जानते व पहचानते थे।
अजय शंकर त्रिपाठी ने अपने माध्यम से प्रार्थी को बजरडीहा, थाना भेलूपुर निवासी विशाल सिंह पुत्र अनिल कुमार सिह व मेघा गुप्ता पत्नी विशाल सिंह को उनके घर पर मिलवाया जहां विशाल सिंह, उनके पिता अनिल कुमार सिंह व पत्नी मेघा गुप्ता मौजूद थे और उन लोगों से परिचय करवाया और कहा कि विशाल सिंह व इनकी उनकी पत्नी इंफिनिटी फंड ट्रैडिंग कंपनी चलाते है व शेयर मार्केट में पैसा लगवाने का काम करते हैं।
अजय शंकर त्रिपाठी ने मुझे यह विश्वास दिलवाया कि आप अपना पैसा इनके माध्यम से शेयर मार्केट में लगचा सकते हैं। तब विशाल व उनकी पत्नी मेधा गुप्ता व पिता अनिल कुमार सिंह ने उसको कहा कि हम सब पिछले 5-6 सालों से शेयर मार्केट व ट्रैडिंग का काम करते आ रहे हैं।
आप हमारे ऊपर विश्वास करके अपना पैसा शेयर मार्केट व ट्रैडिंग में लगा सकते हैं, जिससे आपको अच्छा-खासा लाभ हो सकता है। तब प्रार्थी अजय शंकर त्रिपाठी, विशाल उनकी पत्नी मेघा व अनिल कुमार सिंह की बातों पर विश्वास करके अपना पैसा 22 नवंबर 2023 से 30 दिसम्बर 2023 के बीच में मैंने कुल रुपया 12,00,000 विशाल सिंह व इन्फिनिटी फंड ट्रैडिंग कंपनी को अपने करंट अकाउंट माँ बंदेवी एंटेरप्राइसेस के खटे से दिया।
पुनः उसनें 18 जनवरी 2024 से 17 फ़रवरी 2024 के बीच में कुल रुपया 23,00,000 विशाल सिंह व इन्फिनिटी फंड ट्रैडिंग कंपनी को दिया और उसके बीच समस्त बातों का उल्लेख करते हुए एक एग्रीमेंट 29 फरवरी 2024 को हुआ हुआ जीसे नौटोरी द्वारा 1 मार्च 24 को प्रमाणित भी कराया गया।
समस्त करार यह कहते हुए किया गया कि आभियुक्तगण द्वारा प्रार्थी को हर महीने पैसा देते रहेंगे जिसमें यह लिखा गया कि मुझे हर महीने 15% के रूप में रुपया दिया जाएगा। विशाल सिंह, मेधा गुप्ता च अनिल कुमार सिंह ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि हम आपको हर महीने पैसा देते रहेंगे पैसा देने के बाद पहले महीने इन्होंने उसको लाभांश का 3,00,000 रुपए उसके करंट अकाउंट माँ बंदेवी एंटेरप्राइसेस में भेजा और इसके बाद इन्होंने पैसा नहीं दिया और अपना नुकसान दिखा कर प्रार्थी को लाभांश का पैसा देना बंद कर दिया।
कुछ महीने बीत जाने के बाद मैंने अपना पैसा विशाल सिंह व उनकी पत्नी मेघा गुप्ता व अनिल कुमार सिंह से मांगना शुरु किया ये दोनों लोग पैसा देने से मना कर दिए और अपना मोबाईल बंद कर दिए। उसके बाद मैं काफी परेशान होकर 12 अगस्त 2024 को इनके घर गया और अपने 35,00,000 रुपये की माँग किया तो विशाल सिंह, उनकी पत्नी मेघा गुप्ता और इनके पिता अनिल कुमार सिंह ने मुझे घर से माँ बहन की गाली देते हुए धक्का मार कर बाहर निकाल दिया और कहा कि चले जाओ यहाँ से नहीं तो तुमको जान से मरवा देंगे और अपना पैसा भूल जाओ और सोच लो कि तुम्हारा पैसा शेयर में डूब गया।
इस बात को सुन कर मैं काफी परेशान हुआ और घबड़ा कर अजय त्रिपाठी के पास गया तो उसने भी मुझे गालियां देने लगे और कहे कि साले भोसड़ी वाले मेरे दरवाजे पर तकादा लेकर मत आना नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगा।
इन सभी लोगों ने आपस में साजिश करके प्रार्थी को शेयर में लाभ दिलाने का लालच देकर प्रार्थी का रुपया 35,00,000/ बेमनीपूर्वक आशय से हड़प लिया और वापस मांगने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दे रहे। इन लोगों ने प्रार्थी की गढ़ी कमाई का रुपया हडप लिया है. जिस कारण प्रार्थी आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया।