Varanasi Crime News: संवासिनी प्रकरण में जिरह जारी, अगली सुनवाई होगी 22 अक्टूबर को

 
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अदालत में रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव वर्मा ने पक्ष रखा

Varanasi Crime News: वाराणसी। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए यदुवेन्द्र विक्रम सिंह की अदालत में ढाई दशक पुराने संवासिनी प्रकरण में कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में सोमवार को गवाह न आने से सुनवाई टल गई।

वही आरोपी कांग्रेस प्रवक्ता व राज्य सभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध न होने से सुनवाई टल गई, अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 अक्टूबर की तारीख नियत कर दी। वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव वर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध पूर्व से ही सुरजेवाला के विरुद्ध सभी कार्यवाहियों पर स्थगन आदेश पारित है।

इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में सूचीबद्ध होकर सुनवाई और उस पर आने वाले आदेश विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट अग्रिम विधिक कार्यवाही निष्पादित करे। इस मामले में सुरजेवाला के खिलाफ स्थानीय अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में याचिका लंबित है।

सुरजेवाला की तरफ से आरोप से डिस्चार्ज किये जाने का अनुरोध स्थानीय अदालत में किया गया है। जिसके लिए केस डायरी और अन्य अभियोजन प्रपत्र की मांग की गई है। अदालत में सुरजेवाला के हाजिर नहीं होने पर अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप नहीं बन पा रहा है।

अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अग्रिम सुनवाई तक यह आदेश प्रभावी रहेगा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अग्रिम सुनवाई न होने के करण स्थानीय न्यालायल द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाहीं ना करने का आदेश अग्रिम सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्थानीय न्यालालय द्वारा कोई भी कार्यवाही नही की जा सकती।

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