Varanasi Crime News: बीते माह मीरघाट में हुये जानलेवा हमले के एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Varanasi Crime News: वाराणसी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत के द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मीरघाट में बीते माह पूर्व सपा नेता के घर पर हुए गोली कांड, जानलेवा हमले के मामले में ईश्वरगंगी, थाना जैतपुरा निवासी आरोपी प्रशांत यादव की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी।
अदालत में जमानत अर्जी का विरोध प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान व वादी के अधिवक्ता संजीव वर्मा व उनके सहयोगी अधिवक्ता रोहित मिश्रा और सन्नी गुप्ता ने किया। घटना में संलिप्त 8 और आरोपियों की जमानत अर्जी पूर्व न्यायालय के द्वारा खारिज की जा चुकी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 30 मार्च 2024 को दिन में करीब एक बजे वादी सपा नेता विजय उर्फ विज्जू यादव के घर पर गोविन्द यादव, साहिल यादव, अंकित यादव, शिवम शर्मा, शोभित शर्मा व उनके साथ 10 से 12 अन्य लोग असलहों से लैस होकर गुण्डा टैक्स न देने के कारण एकराय होकर हमला बोल दिए।
गोविन्द यादव, अंकित यादव, व साहिल यादव ने अपने पास लिए अवैध असलहों से वादी और उसके परिवार को लक्ष्य करके जान से मारने के लिए ताबडतोड फायरिंग करने लगे और अन्य लोग अपने पास लिए डंडे व अन्य धारदार हथियारों से मारने लगे।
जिससे निर्भय यादव उम्र 6 वर्ष के जांघ में गोली लगी है। किरन यादव और दिनेश यादव के पैर में व रजनी यादव के सर में गोली लगी। उमेश यादव को भी चोटे आई है।
सभी का इलाज ट्रामा सेंटर बीएचयू में कराया गया था तथा जिसके सम्बन्ध में उक्त मुकदमा भी थाना दशाश्वमेध वाराणसी पर दर्ज कराया गया था। जिसमें दोनो पक्षों की दलील को सुनने के बाद न्यायालय के द्वारा आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया।