Varanasi Crime News: बिल्डर नूर आलम को न्यायालय से मिली जमानत
Varanasi Crime News: वाराणसी। पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज व प्रभारी निरीक्षक चेतगंज के कुशल नेतृत्व में थाना चेतगंज पुलिस द्वारा मुखबीर की सूचना पर मुअसं. 28/2024 धारा 288 व 304ए आईपीसी से सम्बन्धित अभियुक्त नूर आलम पुत्र हाजी मोहम्मद हबीब निवासी सीके. 48/82 नावेद काम्प्लेक्स हड़हा थाना चौक वाराणसी को दिनांक 28/8/2024 को छोटी पियरी थाना चौक से गिरफ्तार किया गया था।
घटना के सम्बन्ध में बताया गया था कि दिनांक 18/2/2024 को कमलेश कुमार यादव पुत्र साधु चरण यादव निवासी सी. 9/322 हबीबपुरा मंसाराम फाटक थाना चेतगंज वाराणसी के प्रार्थना पत्र पर थाना स्थानीय पर मुअसं. 28/2024 धारा 288 व 304ए आईपीसी पंजीकृत हुआ था।
अभियोग उपरोक्त की विवेचना थाना चेतगंज के पानदरीबा चौकी प्रभारी सुफियान खान द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम मेें अभियोग उपरोक्त में साक्ष्य के आधार पर जुर्म धारा 304ए को धारा 304 आईपीसी में तरमीम किया गया था।
अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त नूर आलम की गिरफ्तारी हेतु तमाम प्रयास किये गये परन्तु अभियुक्त गिरफ्तार नही हो पा रहा था, फरार चल रहा था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय से अभियुक्त नूर आलम उपरोक्त के खिलाफ एनबीडब्ल्यू प्राप्त किया गया था।
जिसमें दिनांक 28/8/2024 को नूर आलम की गिरफ्तारी हेतु उनके कार्यालय सीके. 63/70 छोटी पियरी थाना चौक वाराणसी पर दबिश दिया गया, जहां से उन्हे गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं पुलिस के द्वारा अभियुक्त को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नृपेन्द्र कुमार की अदालत में रिमाण्ड हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
जहां न्यायालय के द्वारा अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिये गये दलीलों को सुना गया और अपने आदेश में कहा कि विवेचक सुफियान खान की ओर से मुअसं. 28/2024 धारा 304 आईपीसी थाना चेतगंज जनपद वाराणसी के मामले में अभियुक्त नूर आलम का रिमाण्ड हेतु प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।
अभियुक्त मुअसं. 28/2024 अन्तर्गत धारा 288, 304ए आईपीसी में पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा 50 हजार रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र इस आशय का दाखिल करने पर कि वह विवेचक या न्यायालय द्वारा बुलाने पर उपस्थित रहेगा, यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो छोड़ा जाये। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता महेन्द्र मोहन मिश्र व मनीष गुप्ता ने पक्ष रखा।