Varanasi Crime News: समाचार पत्र के सम्पादक को दी धमकी, मुकदमा हुआ दर्ज
Varanasi Crime News: वाराणसी। जनपद से प्रकाशित होने वाले एक सम्मानित समाचार पत्र के सम्पादक विनय मौर्या के द्वारा शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एक समाचार प्रकाशित किया गया था। जिसे लेकर अलीगढ़ के बीएसए व एक अन्य व्यक्ति के द्वारा बराबर समाचार पत्र के सम्पादक को धमकी आदि दिये जाने का कुकृत्य किया जा रहा था।
जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा जनपद के उच्चाधिकारियों के साथ ही थाना शिवपुर को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही करने की गुहार लगायी गयी थी। वहीं थाना शिवपुर के द्वारा उक्त सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही विपक्षियों पर नहीं की जा रही थी।
जिसके सम्बन्ध में बताया जाता है कि पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मण्डल पुलिस आयुक्त से मिला और विपक्षियों की कार्यवाही की मांग रखी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस आयुक्त के द्वारा जब थाना शिवपुर को आदेशित किया गया तब जाकर थाना स्थानीय पर मुकदमा विभिन्न धाराओं में पंजीकृत किया गया।
वहीं समाचार पत्र के सम्पादक विनय मौर्या के द्वारा जो लिखित शिकायती प्रर्थना पत्र दिया गया था उसके अनुसार उनके मोबाईल पर दो अलग अलग नम्बरों से दिनांक 30/9/24 को व्हाट्सएप पर फोन किया गया जिसमें यूजर नेम डा. राकेश सिंह दिखा रहा था।
कुछ देर बाद एक अन्य मोबाईल नम्बर से प्रार्थी के माबाइल नम्बर पर फोन आया। जिसे रीसिव करने के बाद फोन करने वाले ने कहा कि मै विशु यादव बोल रहा हूं। तुम किसके कहने पर अलीगढ़ के बीएसए राकेश सिंह के बारे में खबर छापे हो। राकेश सिंह सर लाइन पर है, लो बात करो।
राकेश सिंह ने बात करने से मना कर दिया। फिर उसने प्रार्थी को धमकाना शुरू कर दिया। इससे पहले विशु यादव ने 13/8/24 को भी प्रार्थी के मोबाइल नम्बर पर फोन कर गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी दिया था और फर्जी मुकदमें में फंसाकर जेल भेजने की बात भी कही।
बीएसए डा. राकेश सिंह के खिलाफ वाराणसी के सतर्कता अधिष्ठान में भ्रष्टाचार के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 5/2022 दर्ज है। इससे प्रतीत होता है कि वह एक अपराधी किस्म के व्यक्ति है और पूर्व नियोजित साजिश के तहत गैंग बनाकर लोगों को जान से मारने की धमकी देते रहते है।
वहीं पीड़ित के द्वारा कहा गया कि अलीगढ़ के बीएसए डा. राकेश सिंह उनके साथी विशु यादव और इस मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ गोलबंद होकर साजिश रचने, जाने से मारने की धमकी देने, फर्जी मुकदमें में फंसाने और प्रार्थी के पत्रकारिता के कार्य में बाधा डालने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जाये। जिसमें पुलिस आयुक्त के आदेश पर थाना शिवपुर की पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है।