Varanasi Crime News: वाराणसी गैंगस्टर कोर्ट में कांग्रेस नेता अजय राय ने दर्ज कराया बयान

 
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13 सितंबर को जारी हुआ था गैर जमानती वारंट, 2010 के केस में नामजद हैं अजय राय, अदालत में लंबित उक्त मुकदमे में अजय राय के अधिवक्ता अनुज यादव ने किया बहस

Varanasi Crime News: वाराणसी। जनपद के चेतगंज थाना क्षेत्र में दुकानदार की सम्पत्ति पर कब्जे के दौरान हुए मारपीट व फायरिंग के मामले में नामजद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शनिवार को कोर्ट में पेश हुए। गैंगेस्टर एक्ट व आईपीसी के 14 साल पुराने मुकदमे में बतौर मुल्जिम बयान दर्ज कराया।

विशेष न्यायाधीश (गैगेस्टर एक्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में लंबित मुकदमे में अजय राय के अधिवक्ता अनुज यादव ने बहस की। धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराया गया, शेष चार आरोपितों के बयान को 23 तारीख नियत की।

उनके खिलाफ 13 सितंबर 2024 को जारी गैर जमानती वारंट भी निरस्त कर दिया था। जगतगंज निवासी भानु प्रताप सिंह ने 26 मार्च 2010 को चेतगंज थाने में केस दर्ज कराया था। आरोप था कि उसकी सम्राट बीज कंपनी के नाम से जगतगंज में स्थित एक जमीन पर लगभग 25 वर्षों से दुकान हैं।

इस संपत्ति को हड़पने की नियत से कई बार प्रयास किया गया। आरोप लगाया कि 26 मार्च 2010 को अपराह्न करीब 2.50 बजे कोलसला विधायक अजय राय के कहने पर उनके सहयोगी पार्षद संजय राय डाक्टर, संतोष राय, विजय गुरु, चंद्रभूषण राय, सलील दूबे समित लगभग 24-25 लोग हाथों में पिस्तौल व खतरनाक हथियारों से लैश होकर जबरदस्ती मारने-पीटने लगे और हथियारों से डराते हुए कहे कि यह सम्पत्ति मेरी है।

इसे छोड़कर भाग जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। कोलअसला विधायक से उसे जान का खतरा है। तहरीर के आधार पर चेतगंज थाने में तत्कालीन कोलअसला विधायक व वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पार्षद संजय राय डाक्टर, संतोष राय, विजय गुरु, चंद्रभूषण राय, सलील दूबे समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी व गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।

इसी मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय कोर्ट में पेश हुए थे और अपना बयान दर्ज कराया। अदालत में अजय राय की ओर बताया गया कि मुकदमे के आरोप पत्र को निरस्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है, उस पर सुनवाई विचाराधीन है।

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