Varanasi Crime News: आर्म्स एक्ट के मामले में संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्त को न्यायालय ने किया दोष मुक्त

 
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न्यायालय में आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव वर्मा व कुलदीप गुप्ता ने रखा पक्ष

Varanasi Crime News: वाराणसी। माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्रुतगामी न्यायालय-14, वाराणसी द्वारा अभियुक्त शिवम कुमार गुप्ता को अपराध संख्या 248/2016, सत्र परीक्षण संख्या 52/2019 के अंतर्गत धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट में संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया।

घटना के सम्बन्ध में बताया गया कि दिनांक 23.12.2016 समय 16ः00 बजे की है। जब थाना कोतवाली, वाराणसी के अंतर्गत होटल बारादरी के पास स्थित शराब की दुकान के पास अभियुक्त के कब्जे से एक चालू पिस्टल और एक जिंदा कारतूस को बरामद किया गया था।

अभियुक्त के पास इसे रखने का कोई वैध अधिपत्र नहीं था, जिसके आधार पर पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं न्यायालय में आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव वर्मा व कुलदीप गुप्ता ने पक्ष रखा।

बताते चले कि मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ लगे आरोपों को प्रमाणित करने में असमर्थ रहा। साक्ष्यों की अनुपस्थिति एवं अभियोजन की विफलता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया।

वहीं अभियुक्त शिवम कुमार गुप्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता कुलदीप कुमार गुप्ता और संजीव वर्मा ने कुशलता से पैरवी की और अभियुक्त को सम्मानपूर्वक बरी कराया। माननीय न्यायालय ने इस निर्णय में न्याय की उच्चतम परंपराओं का पालन करते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त करना उचित ठहराया।

वहीं आरोपी के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा कहा गया कि यह निर्णय न केवल न्याय प्रणाली की निष्पक्षता को दर्शाता है, बल्कि यह भी प्रमाणित करता है कि न्यायालय कानून के अनुसार निर्दोष को राहत देने में सक्षम है।

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