Varanasi Crime News: हेराफेरी के आरोपी को न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत
Varanasi Crime News: वाराणसी। जनपद के न्यायालय सत्र न्यायाधीश की अदालत से भेलूपुर थाने मेे दर्ज मुअसं. 224/18 धारा 381, 408 आईपीसी के आरोपी अभिषेक कुमार पाल को उक्त मामले में राहत देते हुये 50 हजार के व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत देने का आदेश पारित किया है।
वहीं न्यायालय में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमित सिंह ने पक्ष रखा है। अभियोजन कथानक के अनुसार वादी डा. डी. के. सिन्हा के द्वारा तुलसीपुर में गुर्दा रोग विशेषज्ञ के रूप में प्रैक्टिस की जाती है। जहां से उनके द्वारा रोगियों के उपचार की दवायें भी मेडिकल स्टोर से बेची जाती है।
वहीं बताया गया कि उक्त क्लिनिक पर अभिषेक पाल को मेडिकल स्टोर की देखरेख करने व क्रय विक्रय का कार्य करने के लिये रखा गया था। जहां विभिन्न ड्रग एजेंसियों से दवाओं को खरीद फरोख्त करने का कार्य किया जाता था। जहां आरोपी पर आरोप लगाया गया था कि उसके द्वारा बेइमानीपूर्ण ढ़ंग से कपटपूर्वक व बदनियती से प्राप्त दवाओं के बिलों को कम्प्यूटर में आधे अधूरे ढ़ंग से चढ़ाया था एवं समकक्षी स्टाक रजिस्टर में भी हेराफेरी करके कम दवाओं
का उल्लेख करता था व क्रय विक्रय में भी हेराफेरी की जा रही थी। वहीं अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता अमित सिंह ने पक्ष रखते हुये कहा कि वो वादी मुकदमा के यहां दवा की दुकान पर कम्प्यूटर एवं इलेक्ट्रानिक उपकरणों के माध्यम से दवा का क्रय विक्रय करता था तथा प्रतिदिन के लेखा जोखा की पूरी रिपोर्ट वादी मुकदमा के सी ए को देता रहा, जिसमें कभी भी कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ।
वहीं अभियुक्त के द्वारा अपने नीजि कार्य हेतु वादी मुकदमा से डेढ़ लाख रूपये लिया गया था, उसी को बार बार मोबाइल व्हाट्सएप द्वारा मांगा जा रहा था जिसे अभियुक्त ने वापस कर दिया। अभियोजन कथानक पूरी तरह असत्य एवं झूठा है तथा एक झूठा तथ्य दिखाते हुये बदले की भावना एवं अभियुक्त का व्यवसायिक जीवन बर्बाद करने की मंशा से उपरोक्त मुकदमा कायम कराया गया है।
वहीं दोनो पक्षों का तर्क सुनने के बाद न्यायालय के द्वारा अभियुक्त की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये अभियुक्त को 50 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत देने का आदेश पारित किया है।