Varanasi Crime News: जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को न्यायालय से मिली जमानत

 
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बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी व उनके सहयोगी अधिवक्ता अमित द्विवेदी और शादाब अहमद ने रखा पक्ष 

Varanasi Crime News: वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश (सप्तम) अवधेश कुमार की अदालत ने चैबेपुर थाना क्षेत्र के जानलेवा हमले के एक मामले में ग्राम नरायनपुर (चैबेपुर) निवासी आरोपी राघवेंद्र पाठक को 75-75 हजार रुपये की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी व उनके सहयोगी अधिवक्ता अमित द्विवेदी और शादाब अहमद ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार ग्राम नरायनपुर, चैबेपुर निवासी वादी राहुल पाठक ने थाना चैबेपुर में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

जिसमें आरोप है कि 25 जुलाई 2024 को समय करीब शाम 06.00 प्रार्थी के ग्राम की इंटरलाकिंग सड़क पर अवनीश पाठक अतिक्रमण करते हुये बाउड़ी बनवा रहे थे। जिन्हें मना करने पर अवनीश पाठक व रजनीश पाठक, आशीष पाठक, राघवेन्द्र पाठक, देवभरत पाठक व अनिल पाठक ने माँ बहन की गालियां देते हुए प्रार्थी को लाठी डण्डे से मारने लगे।

मौके पर प्रार्थी के बड़े पिता जयशंकर पाठक, आदित्य पाठक, सच्चिदानंद पाठक व आकाश पाठक पहुंचे तो विपक्षीगण उन्हे भी माँ बहन की गालियां देते हुए लाठी डण्डे से मारपीट कर घायल कर दिये। विपक्षी राघवेन्द पाठक घटनास्थल पर कट्टे से दो बार फायरिंग भी किया।

विपक्षीगण प्रार्थी को दौड़ाये प्रार्थी भागकर अपने घर में प्रवेश किया तो विपक्षीगण घर में घुसकर प्रार्थी को लाठी डण्डे से मारे पीटे तथा जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। वहीं न्यायालय के द्वारा दोनो पक्षों की दलील को सुनने के बाद आरोपी राघवेंद्र पाठक को 75-75 हजार रुपये की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दे दिया।

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