Varanasi Crime News: अपहरण के मामले में अभियुक्त को न्यायालय से मिली जमानत
Varanasi Crime News: वाराणसी। जनपद के अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय सुनील कुमार के न्यायालय में शनिवार को थाना चेतगंज में दर्ज मुअसं. 84/2024 धारा 363, 366 आईपीसी में अभियुक्त छोटू शर्मा के जमानत से सम्बन्धित मामले पर सुनवाई की गयी।
जहां न्यायालय के द्वारा दिनांक 21/8/2024 को अभियुक्त को एक लाख रूपये के व्यक्तिगत बंध पत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया। वहीं न्यायालय में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रत्नेश्वर पाण्डेय, हिमांशु त्रिपाठी, शुभेन्दु पाण्डेय व श्रीश प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।
वहीं घटना के सम्बन्ध में वादी मुकदमा के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 19/6/2024 को सुबह 8ः30 बजे से मेरी पुत्री घर से लापता है जो आर्य महिला इण्टर कालेज की छात्रा है और कक्षा 11 में पढ़ती है। उसकी उम्र 17 वर्ष है। मुझे शक है कि छोटू शर्मा नाम का लड़का है उसी के पास है। कल रात लगभग 10 या 10ः30 के बीच में मोबाइल से मेरी पुत्री से बात हुई थी। उसके बाद कोई सम्पर्क नहीं हुआ है। कार्यवाही करने की कृपा करेे।
वहीं इसी मुकदमें में धारा 506 आईपीसी से सम्बन्धित न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 5 वाराणसी के न्यायालय में अभियुक्त छोटू शर्मा के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को गलत ढ़ंग से आरोपित कर अभियुक्त बना दिया गया है।
जबकि प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी को वादी मुकदमा की पुत्री को बहलाने फुसलाने का जो आरोप प्रार्थी पर लगाया गया है वह पूर्णतः असत्य, मनगढ़ंत व निराधार है। अभियुक्त को उक्त अपराध संख्या में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय वाराणसी से अन्तर्गत धारा 363, 366 आईपीसी में जमानत मिल चुकी है। अभियुक्त को उचित जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।
अभियुक्त उपरोक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त को उक्त अपराध संख्या 84/2024 में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय वाराणसी से अन्तर्गत धारा 363, 366 आईपीसी में जमानत मिल चुकी है तथा अभियुक्त द्वारा अन्तर्गत धारा 506 आईपीसी में जमानत की याचना की है।
अपराध की प्रकृति एवं समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त की जमानत का आधार पर्याप्त है। वहीं उक्त मामले में न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त छोटू शर्मा को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय वाराणसी के जमानत आदेश दिनांकित 21/8/2024 में निर्धारित जमानतदार व बंध पत्रों पर ही जमानत पर रिहा किया जाये।