Varanasi Crime News: लूट के आरोपित को न्यायालय से मिली जमानत

Varanasi Crime News: वाराणसी। युवक को मारपीट कर उसकी सोने की चेन, 20 हजार रुपए नगद व एटीएम कार्ड लूटने के मामले में आरोपित को न्यायालय से राहत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम द्वितीय) रजत वर्मा की अदालत ने खालिसपुर, फूलपुर निवासी आरोपी आर्यन मिश्रा को 75-75 हजार रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
अदलत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी पंकज व अभिषेक श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार बेनीपुर, सारनाथ निवासी वादी मुकदमा प्रिंस सेठ ने शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
जिसमें आरोप था कि 29 मई 2024 को समय करीब 8 से 9 बजे बेनीपुर से चांदमारी राहुल चाय वाले के पास चाय पीने हेतु गया था। वहां से निकलकर चांदमारी अंडर पास पहुंचा तो शिवम दुबे ने अपनी बाइक से दो अज्ञात लड़कों के साथ उसे कानूडीह अंडर पास लेकर चला गया।
वहां पहुंचकर उन लोगो ने उसके गले का चेन जबरदस्ती जान से मारने की धमकी देते हुए छीन लिया। साथ ही उसकी पाॅकेट से उसका एटीएम कार्ड जो पंजाब नेशनल बैंक का था उसे भी छीन लिया तथा उसको बुरी तरह से मारते-पीटते हुए एटीएम का कोड पूछ कर एटीएम से 20000 रूपये निकाल लिये।
उसके बाद वह लोग उसको सुनसान जगह अंडर पास पर ही छोड़कर वहां से भाग गये। इसके बाद 6 जून 2024 को उसके पिताजी द्वारा गले के चेन के बारे में बार-बार पूछने पर उसने सारी बातें बताई तथा इस घटना की सूचना थाने पर दी गयी।
जिसमें मामले की विवेचना के दौरान आरोपी का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। जिसमें गिरफ्तारी के बाद आरोपी के द्वारा लूट की घटना में शामिल होना स्वीकार किया गया था। उसने बताया कि उक्त लूट की चेन को उन लोगों ने दालमंडी में बेचा था, उसकी बिक्री में से उसके हिस्से में मिले 15 हजार रुपए को पुलिस ने उसकी तलाशी में उसके पास से बरामद किया था।
वहीं न्यायालय के द्वारा दोनो पक्षों के तर्क को सुनने के बाद आरोपी आर्यन मिश्रा को 75-75 हजार रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।