Varanasi Crime News: सब्जी कारोबारी के हत्या मामले में न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत को किया खारिज
Varanasi Crime News: वाराणसी। पुरानी रंजिश को लेकर सब्जी कारोबारी की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या करने के मामले में दो आरोपितों को कोर्ट से राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अनिल कुमार पंचम की अदालत ने रुप्पनपुर, सारनाथ निवासी विशाल पाल की जमानत अर्जी को मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया गया है।
अदालत में वादिनी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा। प्रकरण के अनुसार वादिनी मुकदमा गुंजा देवी ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके पति बबलू सोनकर 21 जुलाई 2023 को पहड़िया मंडी के समीप स्थित पंचक्रोशी सब्जी शुभ कुंज लान के बगल में रात्रि में खड़े थे।
उसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर वहां पहले से घात लगाये विपक्षीगण लवकुश, नीरज डोम, अमित डोम, नत्थू सोनकर व शोएब एक राय होकर एक साथ मिलकर लाठी-डंडे व ईंट-पत्थर से उसके पति को बुरी तरह से मारने-पीटने लगे।
जिससे उसके पति गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। अदालत में वादिनी के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि आरोपितों ने पुरानी रंजिश को लेकर हत्या करने की नियत से ही जान बूझकर सिर पर गंभीर रूप से प्रहार किया, जिससे वादिनी के पति की मृत्यु हो गई।
आरोपितों का कृत्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। वहीं अदालत के द्वारा दोनो पक्षों के तर्क को सुनने व पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दिया गया है।