Varanasi Crime News: दुष्कर्म के मामले में बाल अपचारी की जमानत अर्जी खारिज
Varanasi Crime News: वाराणसी। सोशल मीडिया पर युवती से दोस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में किशोर अपचारी को कोर्ट से राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए किशोर अपचारी की जमानत की अपील सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
अदालत में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि मार्च महीने में उसके इंस्टाग्राम पर किशोर अपचारी द्वारा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भेजा गया था। बातचीत के दौरान किशोर अपचारी पीड़िता से प्यार भरी बाते करने लगा तथा कहने लगा कि वह प्रार्थिनी को बहुत पसन्द करता है।
इसी दौरान 05 अप्रैल 2024 को किशोर अपचारी ने पीड़िता को फोन कर कुछ जरूरी बाते करने के लिये सिंह मेडिकल रिसर्च सेन्टर के पास बुलाया तथा बात करते-करते पास में स्थित एक मकान, जो देखने में होटलनुमा लग रहा था ले जाने लगा।
जिस पर प्रार्थिनी ने जाने से मना किया। इस पर उसने अपने परिचित का मकान है और वहां पर सिर्फ बात करनी है का भरोसा देकर मकान में एक कमरे में ले गया और दरवाजा बन्द कर पीड़िता को अपने आलिंगन में लेने का प्रयास करने लगा।
इस पर जब पीड़िता ने विरोध किया तो किशोर अपचारी ने कमर से पिस्तौल निकाल कर उसको गोली मारने की धमकी देकर निर्वस्त्र कर दिया तथा पिस्तौल की नोक पर जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
साथ ही धमकी दिया कि इस बात को किसी से बताने पर जान से मार देगा। वहीं दोनो पक्षों की दलील को सुनने के बाद न्यायालय के द्वारा आरोपी बाल अपचारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया।