Varanasi Crime News: हत्यारोपी की जमानत अर्जी को न्यायालय ने किया खारिज
Varanasi Crime News: वाराणसी। पुरानी रंजिश को लेकर सब्जी कारोबारी की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अनिल कुमार पंचम की अदालत ने पुरानापुल, सारनाथ निवासी रोमियो उर्फ राजकुमार उर्फ अमित डोम उर्फ आर्यन उर्फ पाण्डेय की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी।
अदालत में वादिनी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, अजय पाल व मो. आसिफ ने पक्ष रखा। प्रकरण के अनुसार वादिनी मुकदमा गुंजा देवी ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप था कि उसके पति बबलू सोनकर 21 जुलाई 2023 को पहाड़िया मंडी के समीप स्थित पंचक्रोशी सब्जी मण्डी शुभ कुंज लान के बगल में 9.20 बजे रात्रि खड़े थे।
उसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर वहां पहले से घात लगाये लवकुश, नीरज डोम, रोमियो उर्फ अमित डोम, नत्थू सोनकर व शोएब एक राय होकर एक साथ मिलकर लाठी-डंडे व ईंट-पत्थर से उसके पति को बुरी तरह से मारने-पीटने लगे।
जिससे उसके पति गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। अदालत में वादिनी के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि आरोपितों ने पुरानी रंजिश को लेकर हत्या करने की नियत से ही जान बूझकर सिर पर गंभीर रूप से प्रहार किया, जिससे वादिनी के पति की मृत्यु हो गई।
आरोपितों का कृत्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अदालत ने पत्रावली के अवलोकन करने व पक्षों के तर्क को सुनने के बाद आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।