Varanasi Crime News: साड़ी कारोबारी को जान से मारने की धमकी व रंगदारी मांगने वाले हिमांशु यादव को मिली जमानत

 
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अदालत में आरोपी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व कृष्णा यादव ईलू ने जमानत के लिये अर्जी दी 

Varanasi Crime News: ️वाराणसी। एक दिसंबर की देर रात सिगरा थाना अंतर्गत मलदहिया चौराहे के पास प्रतिष्ठित साड़ी व्यापारी की गाड़ी रोक कर जान से मारने की धमकी देते हुए रंगदारी मांगने के मामले में अशोक विहार कॉलोनी थाना सारनाथ निवासी आरोपी हिमांशु यादव को पुलिस ने अंधरापुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। उस पर कुछ और धारायें बढ़ायी गई है। इसके ऊपर पूर्व में भी मामले दर्ज हैं।

बाद में पुलिस ने उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गयी। अदालत में आरोपी हिमांशु यादव की ओर से उसके अधिवक्ताओं अनुज यादव, नरेश यादव व कृष्णा यादव ईलू ने जमानत के लिये अर्जी दी।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गयी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहीं भी रंगदारी मांगने का जिक्र नहीं किया गया है। वहीं घटना की प्राथमिकी भी घटना के 48 घंटे बाद दर्ज कराया गया है। अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

बताते चले कि गुरुबाग निवासी साड़ी व्यापारी की वाराणसी में कई नामी प्रतिष्ठान है। एक दिसंबर को वे रात्रि में किसी होटल में एक व्यापारिक मीटिंग के बाद अपने मित्र के साथ घर आ रहे थे, तभी आंधरापुल के पास खड़ी एक स्कॉर्पियो जो कई दिनो से व्यापारी की रेकी कर रही थी, मलदहिया पर ओवरटेक करते हुए साड़ी व्यापारी की गाड़ी रोक दी।

संयोग से जिस गाड़ी को रोका गया उसमें व्यापारी का गनर और ड्राइवर थे। साड़ी कारोबारी के न मिलने पर आरोपी ने उसके ड्राइवर और सरकारी गनर को धमकी देते हुए कहा, अगर आज तुम्हारा मालिक मिल जाता तो उसे गोली मार देते। उससे रंगदारी मांगी है, लेकिन उसने नहीं दिया।

इस घटना की रिकार्डिंग सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिसके आधार पर साड़ी व्यापारी की तहरीर पर सोना तालाब निवासी ट्रांसपोर्टर भाला यादव के पुत्र हिमांशु यादव सहित अज्ञात के खिलाफ सिगरा पुलिस ने रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी व 7 सीएलए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

पिछले कई दिनों से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इस बीच बुधवार को उसे अंधरापुल के पास से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। वही अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

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