Varanasi Crime News: धोखाधड़ी के मामले में शराब कारोबारी को मिली अंतरिम अग्रिम जमानत
Varanasi Crime News: वाराणसी। धोखाधड़ी व कूटरचना कर शराब बिक्री का आवंटन प्राप्त करने के मामले में आरोपित शराब व्यवसायी को कोर्ट से राहत मिल गयी। प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने आरोपित जतन कुमार सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
साथ ही नियमित अग्रिम जमानत के लिए 4 सितम्बर की तिथि नियत कर दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार सोनभद्र निवासी ओम प्रकाश सिंह ने क्षेत्राधिकारी कैंट को 30 जून 2020 को लिखित तहरीर दिया था।
आरोप था कि अकथा तिराहा, सारनाथ निवासी जतन कुमार सिंह ने धोखाधड़ी व कूटरचना करते हुए अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि को छिपाते हुए अंग्रेजी शराव की दुकान का आवंटन अपने नाम से करा लिया है। जबकि जतन कुमार सिंह के खिलाफ सारनाथ थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है।
जिसका विचारण अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सप्तम) की न्यायालय में चल रहा है। बावजूद इसके जतन कुमार सिंह ने अपना आपराधिक मुकदमा छिपाते हुए अपना पता अकथा तिराहा, पहड़िया दशति हुए शपथपत्र व आवेदन दिया गया है।
साथ ही अपना आपराधिक पृष्ठभूमि छिपाते हुए फर्जी शपथपत्र देकर चरित्र प्रमाण पत्र भी सरकारी विभाग से बनवा लिया और उसी के आधार पर फर्जी शपथपत्र देकर शराब के दुकान का आवंटन भी अपने नाम से करवा लिया गया है।
जबकि आवेदन प्रपत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को शराब की दुकान का आवंटन नहीं किया जायेगा। इस तहरीर के आधार पर आरोपित जतन कुमार सिंह के खिलाफ कैंट थानें में धोखाधड़ी व कूटरचना समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
वहीं दोनो पक्षों की दलील को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित जतन कुमार सिंह को 50-50 हजार रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है।