Varanasi Crime News: लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी को मिलीं अंतरिम जमानत

 
Varanasi Crime News
Whatsapp Channel Join Now
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, सौरभ यादव व नरगिस अंसारी ने पक्ष रखा

Varanasi Crime News: वाराणसी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी। जैतपुरा निवासी आरोपी मोहम्मद शाकिब को 25-25 हजार रुपये की दो जमानत एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, सौरभ यादव व नरगिस अंसारी ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार मोहल्ला पक्के महाल (जैतपुरा) निवासी बेलाल अहमद ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था।

जिसके बाद जैतपुरा थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। आरोप था कि प्रार्थी एक हाजी नासिर एंड संस के नाम से एक फर्म बनाया था और फर्म में प्रार्थी तथा प्रार्थी के भाई जमाल अहमद, अफजाल अहमद व अशफाक अहमद के नाम से फर्म चलाता था और फर्म का प्रोपराइटर अशफाक अहमद थे, जिनकी मृत्यु 10 फरवरी 2023 को हो चुकी है।

Varanasi Crime News

उपरोक्त फर्म के संचालन बेलाल अहमद, जमाल अहमद, अफजाल अहमद करते हैं। प्रार्थी का परिवार साड़ी बुनाई का काम  करता था। प्रार्थी द्वारा अमरान फैब्रिक्ट नाम फर्म के मलिक मोहम्मद शाहिद के भाई मोहम्मद शकील के मोबाइल उनके भाइयों जो सरैया जैतपुरा निवासी मोहम्मद जफर, मोहम्मद आशीफ, मोहम्मद शाकिब पर आया और कहा गया मेरा भी काम साड़ी बुनाई का है।

10 नवंबर 2019 को आए और कहें कि आपका भी काम साड़ी का है और हम लोगों का भी काम साड़ी का है और हम दोनों का फर्म भी रजिस्टर्ड है। आप साड़ी हमको दीजिए और आपका रुपये एक हफ्ते में हम लोग चुकता कर देंगे। प्राथी उन पर विश्वास करके उनके  द्वारा दिखाए गए कागजातों को देखकर विश्वास में आकर 1 मार्च 2021 को 42900 रुपये, 2 मार्च 2021 को 115160 रुपये, 3 मार्च 2021 को 35770 रुपये और 30000 रुपये, 4 मार्च

Varanasi Crime News

2021 को 35200 रुपये, 5 मार्च 2021 को 95600 रुपये, 6 मार्च 2021 को 63570 रुपये और 53000 रुपये, 9 मार्च 2021 को 31400 रुपये और 260100 रुपये व 46750 रुपये, 12 मार्च 2021 को 62750 रुपये वह 13 मार्च 2021 को 35200 रुपये और 38600 रुपये, 15 मार्च 2021 को 157650 रुपये और 123200 रुपये, 3 मार्च 2021 को 165150 रुपये व 1 अप्रैल 2021 को 65500 रुपये की साड़ी उपरोक्त लोगों को कुल रुपए 25 लाख 29358

रुपये दिया तथा विपक्षी मोहम्मद शाहिद द्वारा मोहम्मद हाजी नासिर संस कंपनी का एचडीएफसी बैंक एवं कोटक बैंक 25 लाख 29358 रुपये का चेक दिया। प्रार्थी द्वारा बैंकों में सभी चेकों को लगाया गया लेकिन खाते में पैसा नहीं होने के कारण बैंक द्वारा अनादरित कर दिया।

Varanasi Crime News

प्रार्थी इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र 7 सितंबर 2022 को चैकी सरैया पर दिया पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई जब भी प्रार्थना पत्र थाना या पुलिस चैकी पर जाता था। प्रार्थी से दो-चार महीने का समय लेकर केवल टाल मटोल करता था, परंतु आज तक एक भी रुपया नहीं दिया।

उक्त घटना की शिकायत पुनः प्रार्थी लिखित व मौखिक चैकी इंचार्ज सरैया व थाना अध्यक्ष जैतपुरा को दिया। प्रार्थना पत्र की जानकारी होने पर विपक्षी 11 मार्च 2023 को समय रात्रि 8ः00 बजे प्रार्थी के घर एकजुट होकर आए और मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए घर में घुस गए घर में रखी हुई साड़ियों को इधर-उधर बिखेर दिए तथा दीवाल घड़ी व मोबाइल तोड़ दिए और प्रार्थी को जूता चप्पल से मारे पीटे तथा कहे कि आज के बाद अपने रुपये की मांग

Varanasi Crime News

करने के लिए किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास प्रार्थना पत्र दोगे तो तुम्हें व तुम्हारे परिवार को इसी कमरे में बंद करके आग लगा देंगे। विपक्षीगण इन्हीं कारणों से परेशान होकर प्रार्थी का भाई अशफाक अहमद की मृत्यु हो गयी।

क्योंकि अशफाक ने भी कर्ज में साड़ी लेकर विपक्षीगण को दिया था। वहीं पक्षों के तर्क को सुनने के बाद न्यायालय के द्वारा आरोपी मोहम्मद शाकिब को 25-25 हजार रुपये की दो जमानत एवं बन्ध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया गया है।