Varanasi Crime News: बीएचयू की छात्रा से छेड़खानी मामले में आरोपी को मिली अग्रिम जमानत
Varanasi Crime News: वाराणसी। बीएचयू की छात्रा से छेड़खानी करने के मामले में आरोपी को न्यायालय से राहत मिल गई। जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने पचफेडिया, भीषमपुर (चंदौली) निवासी आरोपी प्रभु चरन यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए के दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, डीएन यादव व नरेश यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार लंका थाना क्षेत्र की रहने वाली बीएचयू की छात्रा ने लंका थाने में तहरीर दी थी। जिसमें आरोप था कि 13 जून 2024 को रात 9.00 बजे जब वादिनी ग्राउण्ड से वापस अपने घर आ रही थी।
उसी दौरान उसके रूम से 20 मीटर पहले एक अनजान लड़का अचानक से उसका रास्ता रोक कर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। साथ ही उसे धमकी देता है तथा खींच के झाड़ी के साइड लेकर जा रहा था। जिसके चलते वादिनी के हाथों पर नाखून का निशान पड़ गया और उक्त युवक उसके शरीर को छूने लगा।
वादिनी के शोर शराबा करने के उपरान्त वह झाड़ी में कूदकर भागा और उसका फोन झाड़ी में गिर गया। उसके गिरे मोबाइल में उसके वालपेपर पर उसका फोटो था और उसका चेहरा पहचान रहीं हूँ। छात्रा की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ छेड़खानी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
वहीं दोनो पक्षों की दलील को सुनने के बाद न्यायालय के द्वारा 50-50 हजार रुपए के दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया।