Varanasi Crime: अनैतिक देह व्यापार मामले में दो अभियुक्तों को मिली जमानत

 
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बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, कृष्णा यादव ईलू व गिरजा शंकर यादव ने पक्ष रखा

Varanasi Crime: वाराणसी। जनपद में अनैतिक देह व्यापार कराने के मामले में दो आरोपितों को न्यायालय से राहत दी गई है। बताते चले कि प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने भुल्लनपुर, मण्डुआडीह निवासी आरोपी सागर सेठ व खजुरी पाण्डेयपुर निवासी आरोपी योगेश सिंह को 50-50 हजार रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, कृष्णा यादव ईलू व गिरजा शंकर यादव ने पक्ष रखा। वहीं अभियोजन पक्ष के अनुसार तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर रामकांत दूबे 30 मई 2023 को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे कि उसी दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि तुलसीपुर, महमूरगंज में स्थित एक मकान में अनैतिक देह व्यापार चल रहा है।

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जिसकी सूचना पर पुलिस जब मौके पर पहुंची और अंदर प्रवेश किया तो वहां अंदर बने कई कमरों में तीन-चार महिलाएं आपत्ति जनक स्थिति में थी। वहीं कमरों में दो डिब्बा कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां, सिगरेट, माचिस, शराब, तीन मोबाइल व 6300 रुपए नगद इत्यादि सामान को बरामद किया गया।

पूछताछ में महिलाओं ने अपना नाम बताया। उन्होंने बताया कि उन लोगों को लालू उर्फ मनोज जायसवाल व सरिता देवी ने वेश्यावृत्ति के लिए बुलाया है। वहां तीन लड़के और भी थे, जो बाद में चले गये। जिनका नाम योगेश सिंह, सागर सेठ व विकास यादव था।

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इस मामले में पिछले दिनों दोनों आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसमें न्यायालय के दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद आरापियों को 50-50 हजार रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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