Varanasi Crime: कैण्ट थाना की प्रभावी पैरवी से गैंगस्टर के मामले में दो को मिली सजा

Varanasi Crime: वाराणसी। जनपद के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के द्वारा चलाये जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कैंट में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्तगणों को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास व 05-05 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
बताते चले कि थाना कैंट, वाराणसी में पंजीकृत मुअसं0 0433/2022 व एसटी नं0-0106/2025 धारा 3 (1) यूपी गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण आशीष साहनी उर्फ कल्लू पुत्र स्व० अच्छे लाल निवासी ब्लॉक नं0-118 कमरा नं0-07 कांशीराम आवास थाना शिवपुर जनपद वाराणसी व
मनीष कुमार धरिकार पुत्र पोली धरिकार निवासी ब्लॉक नं0-11 कमरा नं0-06 कांशीराम आवास थाना शिवपुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक कैंट व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप बुधवार को
न्यायालय स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगण आशीष साहनी उर्फ कल्लू व मनीष कुमार धरिकार उपरोक्त को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।