Varanasi News: लाइसेंसी असलहे से जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को मिली जमानत
Varanasi News: वाराणसी। पानी बोतल का पैसा मांगने पर चाय विक्रेता को जान से मारने की नियत से लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग करने के मामले आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने अतौली, बदलापुर (जौनपुर) निवासी मनीष सिंह को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार वरुणापुल, नदेसर (कैंट) निवासी गोपी नाथ ने कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 25 जनवरी 2024 को समय करीब 9:30 बजे रात वह अपनी दुकान गोपी टी स्टाल बन्द कर रहा था।
उसी दौरान दो अज्ञात व्यक्ति नीले रंग कि मारुती कार से उसकी दुकान पर पहुंचे और आकर पानी की बोतल मांगे।पानी कि बोतल देने के बाद जब उसने पैसे मांगा तो वे लोग उसे गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे।
इस पर दुकान पर मौजूद उसकी मां मालती देवी के द्वारा उन लोगो को काफी समझाया गया। जिस पर वे दोनो अपनी कार में चले गये और वहां से एक व्यक्ति पिस्टल निकाल कर उसे जान से मारने की नियत से उसके ऊपर फायर किया।
उसके बाद दूसरे आदमी ने भी पिस्टल लेकर कार के अन्दर से ही उसकी तरफ निशाना लगाकर गोली मारी। शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो दोनों हमलावर कार लेकर अंधरापुल की तरफ भाग निकले। इस मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।